Anand Mohan की रिहाई पर टला फैसला, अब सितंबर में होगी सुनवाई
बिहार के पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। कोर्ट में दिवंगत आईएएस अधिकारी जी. कृष्णैया की पत्नी द्वारा रिहाई के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। पहले इस मामले में सुनवाई 8 अगस्त को होने वाली थी। जिसे 11 अगस्त के लिए टाल दिया गया था। अब सुनवाई 26 सितंबर को होगी।
By Jagran NewsEdited By: Jagran News NetworkUpdated: Fri, 11 Aug 2023 12:15 PM (IST)
पटना, जागरण डिजिटल डेस्क। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बिहार के पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह की समयपूर्व रिहाई को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और दीपांकर दत्ता की पीठ ने याचिका को 26 सितंबर तक टाल दिया है।
शीर्ष अदालत की बेंच ने कहा कि हम इसे सितंबर में किसी भी गैर-विविध दिन देखेंगे। बता दें कि न्यायमूर्ति कांत इस वक्त उन पांच जजों की पीठ का हिस्सा हैं, जो 2 अगस्त से लगातार सोमवार और शुक्रवार को छोड़कर अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है।
राज्य सरकार की तरफ से पेश हुए वकील की दलील
आज आनंद मोहन के मामले में सुनवाई के दौरान बिहार सरकार की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील रंजीत कुमार ने पीठ को अवगत कराया कि राज्य सरकार ने एक ही दिन में 97 दोषी व्यक्तियों की सजा में छूट पर विचार किया, उसने केवल गैंगस्टर से नेता बने आनंद मोहन की सजा में छूट नहीं दी है।इस पर, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता ने कहा, "क्या इन सभी 97 लोगों पर एक लोक सेवक की हत्या का आरोप लगाया गया था?" क्योंकि मामला यह है कि उन्हें (आनंद मोहन) रिहा करने के लिए नीति बदल दी गई। इसके जवाब में, कुमार ने कहा कि वह उन दोषियों को वर्गीकृत करते हुए एक विस्तृत प्रतिक्रिया दाखिल करेंगे, जिन्हें उनके अपराध के आधार पर छूट दी गई है।
जवाबी हलफनामा दायर करने की अनुमति
शीर्ष अदालत ने बिहार सरकार को दो सप्ताह की अवधि के भीतर एक अतिरिक्त जवाबी हलफनामा दायर करने की अनुमति दी है। वहीं, मारे गए आईएएस अफसर की पत्नी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने उन्हें इस मामले से संबंधित आधिकारिक फाइलों की प्रति नहीं दी है।गौरतलब है कि बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पूर्व सांसद को मिली सजा में छूट के संबंध में मूल रिकॉर्ड अदालत के समक्ष पेश किया है।
बता दें कि यह याचिका अदालत में दिवंगत आईएएस अधिकारी जी. कृष्णैया की पत्नी द्वारा दायर की गई थी। सुनवाई पहले 8 अगस्त को होने वाली थी, लेकिन हो नहीं पाई। फिर सुनवाई को 11 अगस्त के लिए टाल दिया गया था।
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