Bihar Teacher Transfer: हजारों शिक्षकों के लिए खुशखबरी! ट्रांसफर पर शिक्षा विभाग ने उठाया बड़ा कदम
बिहार सरकार ने विशेष समस्याओं से जूझ रहे शिक्षकों के लिए स्थानांतरण की व्यवस्था की है। ऐसे शिक्षक 1 से 15 दिसंबर तक ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर अपना आवेदन कर सकते हैं। पूर्व में किए गए आवेदन रद माने जाएंगे। जिन शिक्षकों ने स्थानांतरण- पदस्थापन नीति के तहत पूर्व में ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर आवेदन किए थे उन आवेदनों पर अब विचार नहीं किया जाएगा।
राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Teacher Transfer News विशेष समस्या से स्थानांतरण को इच्छुक शिक्षकों के लिए सरकार ने स्थानांतरण की व्यवस्था कर दी है। निदेशक प्राथमिक शिक्षा, पंकज कुमार ने गुरुवार को आदेश जारी कर कहा कि ऐसे शिक्षकों को ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर अपना अभ्यावेदन फिर से डालना होगा। इसके लिए एक दिसंबर से 15 दिसंबर तक आवेदन किए जा सकेंगे।
शिक्षा विभाग का कहना है कि विभिन्न स्त्रोतों से अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं कि कुछ शिक्षक विशेष समस्या से ग्रसित होने के कारण स्थानांतरण को इच्छुक हैं। उन्हें ही आवेदन करने को तारीख तय की गयी है।
जिन शिक्षकों ने स्थानांतरण- पदस्थापन नीति के तहत पूर्व में ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर आवेदन किए थे उन आवेदनों पर अब विचार नहीं किया जाएगा। पूर्व में जो आवेदन आए हैं उनमें सभी को रद समझा जाएगा।
फार्मेसी शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने का निर्णय हाई कोर्ट ने सरकार पर छोड़ा
बिहार प्रदेश फार्मेसी शिक्षक संघ के नियमित शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु 65 से बढ़ाकर 67 वर्ष करने के मामले पर पटना हाई कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी। न्यायाधीश नानी तगिया की एकल पीठ ने गुरुवार को संघ की याचिका को निष्पादित करते हुए स्वास्थ्य विभाग के समक्ष इस मामले को लाने की छूट दी। संघ द्वारा कोर्ट को बताया गया कि बिहार चिकित्सा शिक्षा संस्थान (विनियमन और नियंत्रण) (संशोधन) अधिनियम- 1993 में फार्मेसी शिक्षा को चिकित्सा शिक्षा में शामिल माना गया है।
उनका कहना था कि बिहार सेवा संहिता में किए गए विभिन्न संशोधनों से आयुष के डाक्टरों और शिक्षकों, बिहार दंत चिकित्सा सेवा के शिक्षकों और अधिकारियों, बिहार कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सा सेवा के डाक्टरों, फिजियोथेरेपिस्ट और व्यावसायिक चिकित्सक (शिक्षण संवर्ग सहित) और बिहार स्वास्थ्य सेवा और बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा के डाक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष से बढ़ाकर 67 वर्ष कर दी गई है।
स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त सचिव ने पत्रांक 24.11.2016 को पत्र जारी कर विधान मंडल को जानकारी दी कि सरकारी फार्मेसी संस्थान, पटना के नियमित शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष से बढ़ाकर 67 वर्ष करने पर विचार चल रहा है।राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि इन कर्मियों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाना सरकार का नीतिगत निर्णय है और संघ नियमों में संशोधन के माध्यम से सेवानिवृत्ति की आयु में वृद्धि का दावा नहीं कर सकता। सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने मामले को निष्पादित करते हुए कहा कि राज्य सरकार विवेकानुसार आवेदकों की सेवानिवृत्ति आयु में वृद्धि का निर्णय ले सकती है।
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