Move to Jagran APP
5/5शेष फ्री लेख

जो लड़ता है वही जीतता है : तेजस्वी यादव, 'मोदी सरनेम' मामले में राहुल गांधी को लेकर इन नेताओं ने भी कही ये बात

सुप्रीम कोर्ट की ओर से मोदी उपनाम मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाए जाने के बाद विपक्षी दलों के नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इसी क्रम में बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी बयान दिया है। उनके इस बयान का वीडियो भी सामने आया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है।

By Jagran NewsEdited By: Yogesh SahuUpdated: Sat, 05 Aug 2023 05:46 PM (IST)
Hero Image
तेजस्वी यादव ने 'मोदी सरनेम' मामले में राहुल गांधी को लेकर प्रतिक्रिया दी है।

एएनआई, नई दिल्ली/पटना। सुप्रीम कोर्ट से 'मोदी सरनेम' मानहानि मामले में राहुल गांधी को राहत मिलने के बाद सभी विपक्षी नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इसी क्रम में बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी शनिवार को अपनी प्रतिक्रिया दी।

उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा 'मोदी' उपनाम मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने का स्वागत किया।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 'मोदी सरनेम' टिप्पणी मामले में राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की सजा पर शुक्रवार को रोक लगा दी थी।

बहरहाल, राजद नेता तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने इस संबंध में कहा कि कल एक ऐतिहासिक दिन था। हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं, सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं बल्कि सभी विपक्षी नेताओं को किसी न किसी तरह से परेशान किया जा रहा है। लेकिन जो लड़ता है वही जीतता है...।"

अंतिम फैसला आने दीजिए : आरके सिंह

पटना में केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने शनिवार को कहा कि यह एक प्रक्रिया है। यह एक रोक है... कई बार अगर आप ऊपरी अदालत में जाते हैं तो आमतौर पर निचली अदालत की सजा पर रोक लग जाती है... ऐसा हुआ है और लोग इसका जश्न मना रहे हैं। यह अंतिम निर्णय नहीं है। अंतिम फैसला आने दीजिए।

सुप्रीम कोर्ट ने उठाया गहरा सवाल

इधर, शिवसेना (UBT) की सांसद प्रियंका चतुवेर्दी ने भी इस मामले में प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत गहरा सवाल उठाया है कि किस आधार पर आप फैसला सुना रहे हैं। किस आधार पर आप सजा तय कर रहे हैं... केस चलता रहेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है कि सजा और फैसले में कहीं न कहीं विरोधाभास है।

अयोग्य ठहराने में जो तेजी दिखाई, वह अब नहीं दिख रही: अधीर रंजन

कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने इस मामले में शनिवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह राहुल गांधी की मोदी सरनेम मानहानि मामले (Modi Surname Defamation Case) में सजा पर रोक लगा रहा है। इसका मतलब क्या है?

इसका मतलब है कि उन्हें एक बार फिर संसदीय कार्यवाही में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा... जितनी तेजी से राहुल गांधी को अयोग्य ठहराया गया था उसी तेजी से उन्हें दोबारा बहाल किया जाना चाहिए।

इस सिलसिले में मैंने कल रात अध्यक्ष को फोन किया था। स्पीकर ने मुझे महासचिव से बात करने और दस्तावेज उनके कार्यालय में जमा करने के लिए कहा।

मैंने महासचिव को फोन किया जिन्होंने कहा कि उनका कार्यालय आज बंद है और मुझे अध्यक्ष को पत्र सौंपने के लिए कहा... मैंने पत्र डाक से भेज दिया।

उन्होंने पत्र पर हस्ताक्षर तो किए लेकिन मोहर नहीं लगाई। हम अध्यक्ष से अनुरोध कर रहे हैं कि वे यह सुनिश्चित करें कि उन्हें वापस आने में कोई समस्या न हो।

अधीर रंजन ने आगे कहा कि मैं किसी भी तरह का संदेह नहीं पाल रहा हूं। मैंने आपको केवल राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल करने के लिए हमारी ओर से किए गए प्रयासों का वर्णन किया है।

वह एक निर्वाचित व्यक्तित्व हैं और जब संसद का सत्र चल रहा हो और जब संसद में महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो रही हो तो वह इसमें शामिल होने के हकदार हैं... कल भी हमने कहा था कि उनकी अयोग्यता के दौरान जो गति अपनाई गई थी वह (बहाल करने में) अब तक स्पष्ट नहीं है।

यह अहंकार की हार : अखिलेश यादव

समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी कहा कि मुझे खुशी है कि लोगों का सुप्रीम कोर्ट और न्यायपालिका पर भरोसा बढ़ा है। यह भाजपा के अहंकार की हार है।

24 घंटे में बहाली की उम्मीद : डीके शिवकुमार

कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने भी कहा कि राहुल गांधी को न्याय मिल गया है, जिससे इनकार किया जा रहा था... मुझे उम्मीद है कि अध्यक्ष 24 घंटे के भीतर उन्हें (राहुल गांधी) संसद सदस्य के रूप में बहाल करेंगे।

आपके शहर की तथ्यपूर्ण खबरें अब आपके मोबाइल पर