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दीवाली पर रहेंगे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, इन इलाकों में पुलिस तैनात; साइलेंस जोन में नहीं बजेंगे लाउडस्पीकर

Bihar News बिहार में दिवाली को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। पुलिस अधिकारियों एवं बीडीओ-सीओ समेत थानाध्यक्षों को सजग रहने को कहा गया है। डीएम ने जिले के सभी छोटे-बड़े अस्पतालों को इमरजेंसी से निपटने के लिए तैयार हालत में रखने का निर्देश दिया गया है। सुबह छह से रात 10 बजे तक ही लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति मिली है।

By Jagran NewsEdited By: Aysha SheikhUpdated: Sat, 11 Nov 2023 09:37 AM (IST)
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दीवाली पर रहेंगे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, इन इलाकों में पुलिस तैनात; साइलेंस जोन में नहीं बजेंगे लाउडस्पीकर
जागरण संवाददाता, पटना। दीपावली पर विधि-व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त रखी जाएगी। स्थानीय स्तर पर आसूचना तंत्र सुदृढ़ रखें ताकि किसी भी अप्रिय घटना को होने से रोका जाए। प्रशासनिक सतर्कता, अफवाहों का त्वरित खंडन एवं सघन गश्ती होनी चाहिए।

डीएम डा. चंद्रशेखर सिंह एवं एसएसपी राजीव मिश्रा ने दीपावली को लेकर संयुक्त आदेश में यह निर्देश दिया है। सभी एसडीओ, एसडीपीओ, दंडाधिकारियों, पुलिस अधिकारियों एवं बीडीओ-सीओ समेत थानाध्यक्षों को सजग रहने को कहा गया है।

राजधानी की विधि व्यवस्था के लिए पुलिस तैनात

कुल 171 दंडाधिकारी एवं पुलिस अधिकारी राजधानी की विधि व्यवस्था के लिए तैनात किए गए हैं। पटना सदर अनुमंडल में 24, पटना सिटी अनुमंडल में 41 तथा दानापुर अनुमंडल में 54 स्थानों पर दंडाधिकारियों तथा पुलिस अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है।

जिला नियंत्रण कक्ष में 45 तथा पटना सिटी अनुमंडल नियंत्रण कक्ष में सात दंडाधिकारियों को सुरक्षित रखा गया है। मूर्ति विसर्जन स्थल पर तीन पालियों में 27 दंडाधिकारी तैनात रहेंगे।

प्रवाह वाली नदियों एवं सहायक नदियों में मूर्ति का विसर्जन नहीं किया जाना है। नगर निकाय क्षेत्र में या गंगा नदी एवं इसकी सहायक नदियों के किनारे अस्थायी तालाब में विसर्जन किया जाएगा।

चिकित्सा दल व अग्निशाम दस्ता रहेगा मुस्तैद

जिला के सभी छोटे-बड़े अस्पतालों को इमरजेंसी से निपटने के लिए तैयार हालत में रखने का निर्देश दिया गया है। सिविल सर्जन को डाक्टरों की टीम तैनात रखने को कहा गया है।

साइलेंस जोन में नहीं बजेंगे लाउडस्पीकर

सुबह छह से रात 10 बजे तक ही लाउडस्पीकर बजाना है। साथ ही साइलेंस जोन स्कूल, कोर्ट, अस्पताल की 100 मीटर की परिधि में लाउडस्पीकर बजाने पर प्रतिबंध रहेगा। अश्लील एवं भड़काउ गाने किसी हाल में नहीं बजाए जाएंगे।

एसडीओ एवं एसडीपीओ संवेदनशील स्थानों पर कड़ी निगरानी करेंगे। 10 गश्ती दलों का गठन किया गया है। इसमें दंडाधिकारी, पुलिस अफसर एवं सशस्त्र बल को प्रतिनियुक्त किया गया है।

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