Bihar News: ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन पड़ेगा भारी, गलती पर कटेगा अब ई-चालान; ऐसे भरना होगा जुर्माना
Bihar News अब नियमों के उल्लंघन पर ई-चालान काटेगा। ई-चालान की जुर्माना राशि आनलाइन जमा की जा सकेगी जिसकी मुख्यालय से मॉनिटरिंग भी हो सकेगी। परिवहन विभाग ने इस दिशा में काम शुरू कर दिया है। विभाग की ओर से ई-चालान एवं डिजिटल भुगतान सेवा उपलब्ध कराने और हैंड हेल्ड डिवाइस उपलब्ध कराने के लिए एजेंसी की खोज शुरू कर दी है।
राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Traffic Rule यातायात नियमों के उल्लंघन पर पुलिस की तरह परिवहन विभाग भी ई-चालान काटेगा। ई-चालान की जुर्माना राशि आनलाइन जमा की जा सकेगी जिसकी मुख्यालय से मानीटरिंग भी हो सकेगी। परिवहन विभाग ने इस दिशा में काम शुरू कर दिया है।
विभाग की ओर से ई-चालान एवं डिजिटल भुगतान सेवा उपलब्ध कराने और हैंड हेल्ड डिवाइस उपलब्ध कराने के लिए एजेंसी की खोज शुरू कर दी है। इसके लिए पांच फरवरी तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। फरवरी के पहले पखवारे में ही इस पर निर्णय हो सकता है।
तीन हजार हैंड हेल्ड डिवाइस की जरूरत
विभागीय सूत्रों के अनुसार, सभी जिलों में ई-चालान सुविधा शुरू करने की तैयारी है। इसके लिए सभी जिला परिवहन कार्यालयों को डिजिटल पेमेंट सुविधा से युक्त किया जाएगा। प्रारंभिक आकलन के अनुसार, ई-चालान के लिए करीब तीन हजार हैंड हेल्ड डिवाइस (एचएचडी) की जरूरत होगी।सबसे अधिक एचएचडी पटना जिले में ई-चालान के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। अभी तक लाल-पीली पर्ची पर मैनुअल चालान काटा जाता है।
ई-चालान (E-Challan) के जरिए एसएमएस और ई-मेल पर जुर्माना रसीद की प्रति भेजी जाएगी। इसके अलावा एचएचडी के डैशबोर्ड पर भी जुर्माना राशि का उल्लेख होगा। इस व्यवस्था में जुर्माना राशि की मानीटरिंग भी आसान होगी।
मालूम हो कि यातायात पुलिस के द्वारा राज्य के सभी जिलों में नियमों के उल्लंघन पर अब ई-चालान काटा जा रहा है। यातायात पुलिस के द्वारा मैनुअल चालान को पूरी तरह बंद कर दिया गया है।
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