शुक्रवार को परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल द्वारा यह दिशा निर्देश जारी किया गया। हैंड हेल्ड डिवाइस के माध्यम से शमन राशि का ब्योरा भी तय कर दिया गया है। वहीं वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग करने पर पांच हजार रुपये शमन की राशि तय की है। इसमें दो पहिया तीन पहिया चार पहिया समेत सभी प्रकार के मध्यम और भारी वाहन शामिल हैं।
By Ashish ShuklaEdited By: Mohammad SameerUpdated: Sat, 19 Aug 2023 05:30 AM (IST)
जागरण संवाददाता, पटना: अब गलत ओवरटेक और रैश ड्राइविंग पर वाहन स्वामी को पांच हजार रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा। साथ ही लाल बत्ती, जेब्रा क्रासिंग और गलत लेन में वाहन चलाते पकड़े गए तो वाहनों के प्रकार के मुताबिक एक हजार से पांच हजार रुपये की राशि बतौर जुर्माना वसूली जाएगी।
इसमें दो पहिया, तीन पहिया, चार पहिया समेत सभी प्रकार के मध्यम और भारी वाहन शामिल हैं। शुक्रवार को परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल द्वारा यह दिशा निर्देश जारी किया गया। हैंड हेल्ड डिवाइस के माध्यम से शमन राशि का ब्योरा भी तय कर दिया गया है। वहीं वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग करने पर पांच हजार रुपये शमन की राशि तय की है।
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लाल बत्ती पार करने पर
वाहन का प्रकार शमन की राशि
दो पहिया
एक हजार
तीन पहिया दो हजार
चार पहिया तीन हजार
मध्यम वाहन चार हजार
भारी वाहन पांच हजार
जेब्रा क्रासिंग
वाहन का प्रकार शमन की राशि
दो पहिया वाहन एक हजार
तीन पहिया वाहन दो हजार
चार पहिया वाहन तीन हजार
मध्यम वाहन चार हजार
भारी वाहन पांच हजार
गलत दिशा
वाहन का प्रकार शमन की राशि
दो पहिया वाहन एक हजार
तीन पहिया वाहन दो हजार
चार पहिया वाहन तीन हजार
मध्यम वाहन चार हजार
भारी वाहन पांच हजार
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