Bihar Police: बिहार के थानों में दर्ज करा सकेंगे ऑनलाइन शिकायत, ADG गंगवार के इस प्लान से बदल जाएगी राज्य पुलिस की सूरत
बिहार के थानों में जल्द ही ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई जा सकेगी। पुलिस मुख्यालय के एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने बताया कि राज्य में पहली बार इस तरह की व्यवस्था होने जा रही है। इसके लिए क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग एंड नेटवर्क सिस्टम पर सिटीजन सेवा का अलग से लिंक उपलब्ध कराया जाएगा। मिशन के सभी लक्ष्यों को इस साल के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य है।
राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार के थानों में जल्द ही ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई जा सकेगी। इन ऑनलाइन शिकायतों की पड़ताल के बाद ई-सनहा और ई-प्राथमिकी भी दर्ज होगी। खासकर मोबाइल, वाहन चोरी या दस्तावेज गुम होने के मामले में यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
पहली बार राज्य में इस तरह की व्यवस्था होने जा रही है। इसके लिए क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग एंड नेटवर्क सिस्टम (सीसीटीएनएस) पर सिटीजन सेवा का अलग से लिंक उपलब्ध कराया जाएगा। पुलिस मुख्यालय के एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी।
एडीजी ने बताया कि डीजीपी ने मिशन जनसेवा के अंतर्गत नौ तरह की पुलिस सेवाएं ऑनलाइन व्हाट्सऐप के जरिए उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। इसके तहत चरित्र प्रमाण पत्र, पासपोर्ट सत्यापन, लाइसेंस सत्यापन, किराएदार सत्यापन के साथ अपार्टमेंट, व्यवसाय आदि के लिए गार्ड आदि का सत्यापन ऑनलाइन ही कराया जा सकेगा।
ऑनलाइन सेवा का दुरुपयोग न हो इसलिए आवेदक या शिकायतकर्ता का सत्यापन भी किया जाएगा। इसके लिए आधार या ओटीपी की मदद लेने पर विचार किया जा रहा है। मिशन के सभी लक्ष्यों को इस साल के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य है।
30 मिनट में सुननी होगी थाने में फरियाद
मिशन जनसेवा के तहत डायल-112 की मदद से लेकर फरियादों की शिकायत सुनने तक की समयसीमा तय होगी। शहर से गांव तक कहीं भी डायल-112 की मदद 20 मिनट के अंदर पहुंचाने का लक्ष्य है। इसके लिए जल्द ही डायल-112 का दूसरा चरण लांच किया जाएगा। इसी तरह थाने या किसी भी पुलिस कार्यालय जाने वाले फरियादियों की शिकायत 30 मिनट के अंदर मिलकर सुनने का निर्देश दिया गया है।30 दिनों में परिवाद की जांच
मिशन जनसेवा के अंतर्गत पुलिस को परिवाद की जांच 30 दिनों में करनी होगी। वादी के द्वारा रिपोर्ट मांगने पर उसे रिपोर्ट की प्रति भी उपलब्ध कराई जाएगी। केस की अपडेट जानकारी भी देनी होगी। वादी को प्राथमिकी और सनहा की प्रति भी मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी।
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