Bihar Jamin Survey: बिना दाखिल-खारिज वाली जमीन का सर्वे कैसे होगा? अब अधिकारियों बताया सबसे आसान तरीका
Bihar Land Survey 2024 बिहार में जमीन सर्वे के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने लोगों को सर्वे के महत्व और आवश्यक दस्तावेजों के बारे में बताया। अधिकारी ने यह भी बताया कि बिना दाखिल-खारिज के कैसे जमीन का सर्वे किया जा सकता है। अधिकारियों ने लोगों का काम आसान कर दिया। अधिकारियों ने और भी कई महत्वपूर्ण जानकारी दी।
संवाद सूत्र, पूर्णिया। Bihar Bhumi Survey: बिहार में जमीन सर्वे को लेकर अधिकारियों जनप्रतिनिधि एवं आम लोगों के बीच जागरूकता अभियान चलाया गया। जिसमें मुख्य रूप से सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी अनिल कुमार मंडल, प्रखंड प्रमुख जियाउल हक, उपप्रमुख ललन कुमार सिन्हा आदि शामिल थे। प्रखंड प्रमुख के कार्यकाल में बैठक आयोजित कर जनप्रतिनिधियों के साथ आम लोगों को जमीन सर्वे से लेकर एक महत्वपूर्ण जानकारी दी गयी।
बैठक को संबोधित करते हुए बंदोबस्त पदाधिकारी ने बताया की सरकार द्वारा जमीन सर्वे का कार्य कराया जा रहा है। जमीन के सर्वे कराने में तमाम जनप्रतिनिधि एवं जमींदरों व रैयतों का सहयोग जरूरी है। अगर आपलोग सहयोग नहीं करेंगे तो जमीन का सर्वे पूर्ण नहीं हो पाएगा।
इसलिए आप सभी ससमय अपने-अपने राजस्व मौजा के सर्वे अमीन को अपनी जमीन का कागजात भरकर जमा कर दें। ताकि सर्वे अमीन समय पर आपके जमीन से अध्ययन करेंगे और आपके प्लॉट पर पहुंचकर सर्वे कार्य को पूर्ण करेंगे।
उन्होंने बताया कि रैयत के पास जमीन का कागजात है और किसी तरह का कोई विवाद नहीं तो उसे किसी भी प्रकार कि परेशानी नहीं होगी। रैयत जमीन खरीद किया है और उस जमीन पर दखलकार है।
अगर जमीन की दाखिल-खारिज नहीं है तो क्या करें?
अगर किसी कारण जमीन की दाखिल-खारिज नही करा पाए हैं तो उसे भी परेशान होने की जरूरत नही है। खरीद के कागजात के साथ फार्म भर सर्वे अमीन को जमा कर दें।
लालकार्ड वाली जमीन का क्या होगा?
भूदान में दिए गए जमीन एवं लालकार्ड की जमीन अगर बिक्री की गयी है तो उस जमीन का सर्वे नये खरीदार के नाम से नही होगा, क्योंकि सरकार ने जमीन बेचने के लिए नहीं दिया था। उस जमीन पर खेतीबाड़ी कर जीवनयापन के लिए उक्त लोगो के बीच भूदान, लालकार्ड के रूप में दिया था।
सिकमी रैयत वाले लोग क्या करें
वहीं, उन्होंने सिकमी रैयत को लेकर बताया कि सिकमी रैयत कि जमीन को अगर रैयत के द्वारा न्यायालय से डिग्री प्राप्त कर दखलकार चले आ रहे है तो उस रैयत को कोई परेशानी नहीं होगी। उसके लिए सर्वे अमीन को रैयत के द्वारा न्यायालय का कागजात देना अनिवार्य होगा।
उन्होंने बताया कि आपने जमीन जमींदार से खरीदकर जमीन का म्यूटेशन कराकर पंजी टू में अपना नाम दर्ज कराते हुए सालाना सरकार को लगान दे रहे है और खतियान में अभी भी पुराने जमींदार के नाम से दर्ज है तो घबराने की जरूरत नही है। क्योंकि आपका नाम पंजी टू में दर्ज है और सरकार को लगान समय समय से देते आ रहे है। सर्वे में आपके कागजात के अनुसार सर्वे होगा।
बंटवारा का कागजात और वंशावली खुद तैयार कर लें
सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी मंडल ने बताया कि बंटवारा का कागजात, वंशावली खुद से तैयार कर ले। सभी कागजात के साथ सर्वे अमीन को अपना कागजात ससमय उपलब्ध करा दें। वहीं उन्होंने बताया, अंचल कार्यालय में सर्वे से संबंधित जानकारी के लिए सर्वे पूछताछ काउंटर खोला गया है। जहां क्षेत्र के लोगों को सभी प्रकार कि जानकारी दी जा रही है।
मौके पर प्रखंड प्रमुख जियाउल हक ने सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी से कहा कि प्रखंड स्तरीय सर्वे कार्यालय डिमिया छतरजान पंचायत भवन परिसर खोला गया है। जहां क्षेत्र के लोगो को आने जाने में काफी दिक्कत होती है। इसलिए प्रखंड मुख्यालय परिसर में प्रखंड स्तरीय सर्वे कार्यालय होना चाहिए। जहां प्रखंड क्षेत्र के सभी लोग आसानी से पहुंच जाए। मौके सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी ने कहा कि इस पहल की जा रही है। इस दौरान दर्जनों की संख्या में जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीण मौजूद थे।