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Ration Card: राशनकार्ड से कट जाएगा नाम..., नहीं तो 30 सितंबर तक करवा लें ये काम; अंतिम मौका चूके तो होगा नुकसान

Ration Card EKYC जो राशनकार्ड धारी लाभुक 30 सितंबर तक ई-केवाइसी नहीं कराएंगे उनका नाम कार्ड से विलोपित कर दिया जाएगा। राशन कार्ड (Ration Card) में शामिल सभी सदस्यों का ई-केवाइसी आवश्यक है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने बताया कि सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को राशन कार्ड के सभी सदस्यों का ई-केवाईसी करने का निर्देश दिया गया है। नहीं तो बाद में परेशानी होगी।

By Manoj Kumar Edited By: Sanjeev Kumar Updated: Fri, 05 Jul 2024 05:21 PM (IST)
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राशनकार्ड धारी के लिए ईकेवाईसी अनिवार्य (जागरण)

जागरण संवाददाता, पूर्णिया। Purnia News: जो राशनकार्ड धारी लाभुक 30 सितंबर तक ई-केवाइसी नहीं कराएंगे उनका नाम कार्ड से विलोपित कर दिया जाएगा। राशन कार्ड (Ration Card) में शामिल सभी सदस्यों का ई-केवाइसी आवश्यक है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने बताया कि सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को राशन कार्ड के सभी सदस्यों का ई-केवाईसी करने का निर्देश दिया गया है।

ताकि कोई भी लाभुक राशन पाने से वंचित नहीं रहें। साथ ही सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को निर्धारित समय सीमा के अंदर सभी लाभुकों का ई-केवाईसी कराने का निर्देश दिया गया है। डीएसओ ने राशन कार्ड के सभी सदस्यों से 30 सितंबर तक ई-केवाईसी अनिवार्य रूप से कराने की अपील की है।

अधिकारी ने बताया कि राज्य अंतर्गत किसी भी संधारित ई-पाॅस यंत्र के माध्यम से निशुल्क ई-केवाईसी आधार सीडिंग करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के वैसे राशन कार्डधारी जो किसी कारण से राज्य के बाहर हैं (केंद्र शासित प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, उड़ीसा, पांडुचरी, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलगाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल को छोड़कर) वे उस राज्य में ही अपने नजदीकी जन वितरण प्रणाली विक्रेता के पास जाकर अपना ई- केवाईसी आधार सीडिंग करा सकते हैं।

अधिकारी ने कहा कि जिन लाभुक का समय से ई-केवाईसी नहीं होगा तो उनको राशन से वंचित होना पड़ेगा। ई-केवाईसी नहीं कराने वाले लाभुक का नाम राशन कार्ड से हट जाएगा। उन्होंने सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को राशन कार्ड के सभी सदस्यों का ई-केवाईसी करने का निर्देश दिया गया है।

ताकि कोई भी लाभुक राशन पाने से वंचित नहीं रहें। विदित हो कि काफी संख्या में राशनकार्ड का ई-केवाइसी नहीं हो सका है। केंद्र सरकार ने पीडीएस के तहत राशन लेने वाले लाभार्थियों के लिए राशन कार्ड को आधार से लिंक करवाना अनिवार्य कर दिया है।

जिले में वर्तमान में 6,86,809 राशन कार्ड के माध्यम से 29,20,363 लाभुकों को हर महीने निशुल्क राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है। उनमें से 12,08,131 लाभुकों का डीलर प्वाइंट के माध्यम से ई-केवायसी का काम पूरा हो गया है।

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