Inter-caste Marriage In Bihar: जातीय बेड़ियों को तोड़ इंटरकास्ट मैरिज कर रहे बिहार के युवा, सरकार दे रही 1 लाख रुपये
युवा पीढ़ी जातीय बेड़ियों को तोड़कर विवाह में यकीन कर रहे हैं। इसके लिए सरकार भी युवक-युवतियों को आर्थिक मदद कर रही है। मुख्यमंत्री अंतरजातीय विवाह योजना और मुख्यमंत्री निशक्तजन विवाह योजना के तहत लाभार्थियों को एक-एक लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। वित्तीय वर्ष 23-24 में अब तक 10 एवं 15 लाभार्थियों को योजना का लाभ मिला है।
राम अवतार चौधरी, डेहरी आन सोन (रोहतास)। युवा पीढ़ी जातीय बेड़ियों को तोड़कर विवाह में यकीन कर रहे हैं। सरकार भी इस दिशा में युवा युवतियों को आर्थिक मदद कर रही है। मुख्यमंत्री अंतरजातीय विवाह योजना के तहत तीन वर्षों में 46 एवं मुख्यमंत्री नि:शक्तजन विवाह योजना के तहत 82 लाभार्थियों को एक-एक लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी गई है।
चालू वित्तीय वर्ष 23- 24 में अब तक 10 एवं 15 लाभार्थियों को योजना का लाभ मिला है। योजना के तहत लाभार्थी को एक लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है।
यह राशि तीन साल के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट की जाती है। अगर दोनों पति-पत्नी दिव्यांग है तो दो लाख रुपए मिलते हैं। वहीं, दोनों में से एक के दिव्यांग होने पर एक लाख रुपए दिए जाते हैं।
वित्तीय वर्ष 2022-23 में 13 एवं 17 लाभार्थियों को योजना का लाभ मिला। वित्तीय वर्ष 2020-21 में 9 एवं 23 लाभार्थियों को लाभ मिला है।इस योजना का उद्देश्य अंतरजातीय व दिव्यांगों की शादी को बढ़ावा देना है। गलत जानकारी देकर योजना का लाभ लेने पर राशि सरकार के द्वारा वापस ली जाती है।
योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी शर्तें
अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को बिहार का स्थाई निवासी होना जरूरी है। विवाहित जोड़े का विवाह हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत रजिस्टर्ड होना चाहिए।अगर विवाहित जोड़े की शादी किसी अन्य एक्ट के तहत पंजीकृत है, तो उन्हें अलग से सर्टिफिकेट जमा करना होगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए लड़की की उम्र 18 वर्ष और लड़के का उम्र 21 वर्ष आवश्यक है।
योजना का लाभ लेने के लिए विवाहित जोड़े की विवाह के दो वर्ष के अंदर ही आवेदन करना होता है। इस अवधि के बाद वह इस योजना के लिए पात्र नहीं माने जाएंगे।
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मुख्यमंत्री अंतरजातीय विवाह एवं निशक्त जन विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को दस्तावेज के रूप में आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, वोटर आईडी, पैन कार्ड, शादी का कार्ड, मैरिज सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, दोनों का साथ में शादी का फोटो, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, विवाहित जोड़े का जॉइंट बैंक खाता नंबर देना होता है।लाभ लेने के लिए ऐसे करें आवेदन
इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन पत्र समाजिक सुरक्षा विभाग के वेबसाइट पर उपलब्ध है उसे डाउनलोड किया जा सकता है। डाउनलोड करने के बाद उसका प्रिंट निकाल लेना है।आवेदन पत्र में विहित सभी जानकारी सही-सही भरनी है, इसमें नाम, पता, जन्म तिथि, ईमेल आइडी, शादी की तिथि, बैंक खाता विवरण, फार्म में मांगी गई अन्य जानकारी भरने के बाद इस फॉर्म के साथ जरूरी दस्तावेज को संलग्न कर देना है। उसके बाद आवेदन पत्र को विभाग में जमा कर देना है।क्या कहते हैं अधिकारी ?
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