पूर्व भाजपा विधायक जवाहर प्रसाद तीन महीने बाद जेल से बाहर, पटना HC से आदेश के बाद CJM कोर्ट से मिली जमानत
सासाराम में रामनवमी जुलूस के बाद हुए उपद्रव और इस दौरान गोली लगने से युवक की मौत मामले में आरोपित भाजपा नेता जवाहर प्रसाद को कोर्ट ने जमानत दे दी है। उच्च न्यायालय से जमानत के लिए आदेश मिलने के बाद मंगलवार को सासाराम के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने बेल बांड को स्वीकृत कर मंडल काराधीक्षक को उन्हें मुक्त करने का निर्देश जारी कर दिया।
जागरण संवाददाता, सासाराम। सासाराम से पांच बार विधायक रहे वरिष्ठ भाजपा नेता जवाहर प्रसाद को कोर्ट ने जमानत दे दी है। उच्च न्यायालय से जमानत के लिए आदेश मिलने के बाद मंगलवार को सासाराम के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने बेल बांड को स्वीकृत कर मंडल काराधीक्षक को उन्हें मुक्त करने का निर्देश जारी कर दिया।
जवाहर प्रसाद रामनवमी जुलूस के बाद हुए उपद्रव और इस दौरान एक युवक की गोली लगने से हुई मौत मामले के आरोपित हैं और पिछले तीन महीने से जेल में बंद हैं।
वहीं, नगर पुलिस ने कोर्ट में आरोपितों पर हत्या का मामला चलाने का आवेदन दिया था, जिसे सीजेएम कोर्ट ने मामले में धारा 302 (हत्या) को जोड़ दिया था, जिसके कारण पूर्व विधायक को निचली अदालत से जमानत नहीं मिल पाया था। तीन महीने बाद उन्हें जमानत मिलने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने खुशी जाहिर की है।