Bihar News : गाड़ी चोरी मामले में JDU के पूर्व विधायक सुनील पांडेय समेत तीन बरी, यह है पूरा मामला
Bihar News चोरी की गाड़ी की बरामदगी से जुड़े 25 साल पुराने मामले में विशेष अदालत ने गुरुवार को जदयू के पूर्व विधायक सुनील पांडेय उनके भाई पूर्व एमएलसी हुलास पांडेय और मधेश्वर पांडेय को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। विशेष न्यायाधीश उमेश कुमार राय ने मामले की सुनवाई पूरी करते हुए बरी करने का आदेश दिया।
जागरण संवाददाता, (सासाराम/रोहतास)। चोरी की गाड़ी की बरामदगी से जुड़े 25 साल पुराने मामले में सुनवाई करते हुए एमपी-एमएलए की विशेष अदालत ने गुरुवार को जदयू के पूर्व विधायक सुनील पांडेय और उनके भाई सह पूर्व एमएलसी हुलास पांडेय एवं मधेश्वर पांडेय को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।
सिविल जज सीनियर डिवीजन प्रथम सह विशेष न्यायाधीश उमेश कुमार राय ने मामले की सुनवाई पूरी करते हुए बरी करने का आदेश दिया।
यह है पूरा मामला
सहायक अभियोजन पदाधिकारी अनिल कुमार ने बताया कि 25 वर्ष पूर्व काराकाट एवं नासरीगंज थाने की पुलिस ने कच्छवां थाना क्षेत्र के घरवासडीह निवासी विजय कुमार तिवारी के घर के सामने एक चोरी की मारुति जिप्सी बरामदगी की थी। जिसका उपयोग सुनील पांडेय और उनके गिरोह सहयोगियों के द्वारा किया जाता था।
तत्कालीन नासरीगंज थाना प्रभारी ने दर्ज कराई थी FIR
28 जनवरी 1999 को गिरोह द्वारा भोजपुर जिला के चंदा गांव, थाना सिकरहट्टा निवासी विनोद सिंह अपहरण किया गया था। इस दौरान गिरोह द्वारा पुलिस बल पर फायरिंग भी की गई थी। मामले की प्राथमिकी नासरीगंज के तत्कालीन थाना प्रभारी सकलदेव यादव द्वारा काराकाट थाना में कराई गई थी।
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