Fine On Inspector : तत्कालीन थानाध्यक्ष पर सूचना आयोग ने लगाया 25 हजार अर्थदंड, ये है पूरा मामला
तत्कालीन थानाध्यक्ष पर सूचना आयोग ने 25 हजार का अर्थदंड लगाया है। मामला सूचना उपलब्ध कराने से जुड़ा है। दरअसल एक स्थानीय निवासी ने आरटीआई के तहत तत्कालीन थानाध्यक्ष से जानकारी मांगी थी लेकिन जानकारी मुहैया नहीं कराई गई। आवेदक की बात राज्य सूचना आयुक्त तक पहुंच गई जिसके बाद यह कार्रवाई सामने आई है। इसकी सूचना एसपी भोजपुर लोक सूचना पदाधिकारी सह थानाध्यक्ष नरोत्तम चंद्र को दी गई है।
संवाद सूत्र, नोखा (रोहतास)। राज्य सूचना आयोग ने स्थानीय निवासी विश्वमोहन प्रसाद द्वारा आरटीआइ के तहत मांगी गई जानकारी उपलब्ध नहीं कराने पर तत्कालीन थानध्यक्ष नरोत्तम चंद्र पर 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
आवेदक के अनुसार उन्होंने सूचना के अधिकार के तहत थानाध्यक्ष से थाने में पदस्थापित एसआइ कृपाशंकर साह से संबंधित एक जानकारी उपलब्ध करने के लिए आवेदन दिया था। सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर प्रथम अपीलीय प्राधिकार एसपी भी गुहार लगाई, लेकिन आज तक सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई।
समय पर सूचना उपलब्ध नहीं कराने को लेकर कार्रवाई
इसे लेकर राज्य सूचना आयुक्त अवर सचिव चंदन कुमार सिंह द्वारा नोखा के तत्कालीन थानाध्यक्ष नरोत्तम चंद्र पर समय पर सूचना उपलब्ध नहीं कराने को लेकर 25 हजार रुपये का अर्थ दंड लगाया है।इसकी सूचना एसपी भोजपुर, जिला कोषागार पदाधिकारी भोजपुर, लोक सूचना पदाधिकारी सह थानाध्यक्ष नरोत्तम चंद्र और आवेदक विश्वमोहन प्रसाद को दी गई है।
कार पलटने से पांच लोग जख्मी
नौहट्टा (रोहतास) के चुटिया थाना क्षेत्र के तिउरा गांव के पास शनिवार को कार पलटने से उसमें सवार पांच लोग जख्मी हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए रेफरल अस्पताल लाया गया, जहां उनका इलाज कर छुट्टी दे दी गई।बताया जाता है कि नौहट्टा थाना क्षेत्र के बरैचा से आल्टो कार पर सवार लोग अपने गांव परछा जा रहे थे, इसी क्रम में तिउरा गांव के पास कार अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे उसपर सवार परछा निवासी रूपेश कुमार, रानी देवी, मीना देवी, सागर कुमार, मूलहर प्रसाद घायल हो गए। चिकित्सा प्रभारी डा. मुकेश कुमार ने बताया कि सभी घायलों का इलाज यहीं किया गया। सभी खतरे से बाहर हैं।
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