Bihar News: कृषि उत्पाद भंडारण के लिए किसान बनाएंगे गोदाम, 50 प्रतिशत तक मिलेगा अनुदान; पढ़ें पूरी डिटेल
कृषि उत्पाद भंडारण ने 100 और 200 मीट्रिक टन के गोदाम बनाने की रणनीति बनाई है। योजना के तहत आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिले में एक सौ मीट्रिक टन के 5 और दो सौ मीट्रिक टन के 2 गोदाम का निर्माण कराया जाना है। इससे किसानों को व्यक्तिगत स्तर पर उपज भंडारण की सुविधा होगी जिससे उन्हें औने-पौने कीमत पर अनाज बेचने की मजबूरी नहीं रहेगी।
जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। किसानों को रखरखाव की सुविधा के अभाव में फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। जिले में भंडारण की व्यवस्था नहीं रहने से किसानों को काफी हानि का सामना करना पड़ता है। इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत कृषि उत्पाद भंडारण के लिए गोदाम निर्माण योजना शुरू की है।
कृषि उत्पाद भंडारण ने एक सौ और दो सौ मीट्रिक टन के गोदाम बनाने की रणनीति बनाई है। योजना के तहत आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिले में एक सौ मीट्रिक टन के 5 और दो सौ मीट्रिक टन के 2 गोदाम का निर्माण कराया जाना है।
एक सौ एमटी के लिए सामान्य श्रेणी के लिए 4 व अनुसूचित जाति के लिए 1 और दो सौ एमटी में सामान्य व अनुसूचित जाति श्रेणी के लिए एक-एक गोदाम शामिल है। इससे किसानों को व्यक्तिगत स्तर पर उपज भंडारण की सुविधा होगी, जिससे उन्हें औने-पौने कीमत पर अनाज बेचने की मजबूरी नहीं रहेगी।
किसान अपने उत्पादित अनाज को समयानुसार महंगे दर में बेचकर अपेक्षित लाभ ले सकेंगे। राज्य स्तर पर ही लॉटरी के माध्यम से जिले के किसानों का भी चयन कर लिया जाएगा। पिछले दो सालों से यह योजना संचालित नहीं की जा रही थी। गोदाम निर्माण को लेकर इंतजार कर रहे किसान योजना के संचालित किए जाने की सूचना मिलने पर काफी उत्साहित हैं।
कृषि उत्पाद भंडारण के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के तहत यह योजना चलाई जा रही है। इससे किसानों को अनाज भंडारण के साथ-साथ अच्छी आमदनी भी होगी। जिला कृषि पदाधिकारी दिनकर प्रसाद सिंह ने बताया कि अनुदानित दर का लाभ चयनित किसानों को दिया जाएगा।
एक सौ मीट्रिक टन क्षमता पर 5.50 लाख मिलेगा अनुदान
एक सौ मीट्रिक टन क्षमता वाले गोदाम का अनुमानित लागत 14.20 लाख रुपये है। अनुदान पर सामान्य जाति के लिए 5.50 लाख रुपये प्रति इकाई या लागत का 40 प्रतिशत, जो भी कम हो वह लागू होगा।
इसी तरह दो सौ मीट्रिक टन क्षमता वाले गोदाम का अनुमानित लागत 20.25 लाख रुपये है। सामान्य जाति को 8 लाख रुपये का अनुदान या फिर लागत का 40 प्रतिशत अनुदान मिलेगा। अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों को लागत का 50 फीसदी अनुदान मिलेगा।
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।डीबीटी पोर्टल पर किसानों को करना है आवेदन
जिले के रजिस्टर्ड किसान डीबीटी पोर्टल पर अपना आवेदन कर सकेंगे। योजना की विस्तृत जानकारी के लिए कृषि विभाग के वेबसाइट स्टेट डॉट बिहार डॉट जीओबी डॉट इन कृषि पर उपलब्ध गोदाम निर्माण योजना की स्कीम की जानकारी मिलेगी। योजना के तहत पूर्व से लाभान्वित किसान को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। डीबीटी पोर्टल पर लिंक को क्लिक कर आवेदन किया जा सकता है। जिससे स्थानीय किसानों को एक रोजगार उपलब्ध होगा।लाभुक के नाम जमीन की जमाबंदी होना जरूरी
आवेदन में जरूरी सूचना के साथ जरूरी कागजात देने होंगे। खास यह है कि लाभ लेने वाले किसानों के नाम से जमीन की जमाबंदी होना जरूरी है। आवेदन प्रक्रिया के बाद लाभार्थी का चयन लाटरी के माध्यम से किया जाएगा। कोटिवार लक्ष्य के अनुसार प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी और चयन के बाद इसका सत्यापन कराया जाएगा। वेरीफिकेशन में अयोग्य पाए जाने की स्थिति में प्रतीक्षा सूची से अगले किसान का चयन किया जाएगा।महत्वपूर्ण तिथियां
- ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि : 31 अगस्त 2024 तक
- ऑनलाइन लॉटरी की तिथि : 06 सितंबर 2024
- सत्यापन की तिथि : 07 से 14 सितंबर 2024 तक
- अंतिम चयन एवं कार्यादेश निर्गत करने की तिथि : 18 सितंबर 2024