बिहार शिक्षा विभाग का फैसला; नियोजित शिक्षकों के वेतन मद में बची राशि की होगी वसूली, तिरहुत एकेडमी में होगा ऑडिट
नियोजन इकाई के अंकेक्षण का कार्य तिरहुत एकेडमी विद्यालय में किया जाएगा। अंकेक्षण कार्य 29 मई से 14 जून तक पूरा कर लिया जाना है। सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को अपने-अपने प्रखंड के सभी नियोजन इकाई के सचिव को पत्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। साथ ही निर्धारित तिथि को बीईओ स्वयं उपस्थित रहकर अंकेक्षण कार्य में आवश्यक सहयोग करेंगे।
जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। जिले में नियोजित शिक्षकों के वेतन मद में शिक्षा विभाग की ओर से दी गई राशि में शेष बची राशि नियोजन इकाईयों से वसूल की जाएगी। जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह ने समस्तीपुर नगर परिषद, नगर पंचायत रोसड़ा एवं दलसिंहसराय के कार्यपालक पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं सभी पंचायत सचिव को नियोजित शिक्षकों के नियत वेतन मद की अव्यवहृत राशि का अंकेक्षण कराने का निर्देश दिया है।
इसको लेकर नियोजन इकाई के लिए तिथि निर्धारित की गई है। शिक्षा विभाग नियोजन इकाईयों के बैंक खाता का एजेंसी से अंकेक्षण कराएगी। जिले में वर्ष 2003-04 से वर्ष 2013-14 तक नियोजित शिक्षकों का वेतन भुगतान नियोजन इकाईयों के माध्यम से होता था।इसके लिए संबंधित नियोजन इकाईयों के खाते में शिक्षा विभाग की ओर से राशि भेजी जाती थी। बाद में यह व्यवस्था बदल दी गई, लेकिन कई नियोजन इकाईयों द्वारा वेतन भुगतान के बाद शेष बची राशि शिक्षा विभाग को नहीं लौटाई जा सकी। हालांकि, पूर्व में ही जिला शिक्षा पदाधिकारी ने जिले भर की नियोजन इकाईयों को पत्र भेजा था।
वर्तमान में नियोजन इकाईयों के खाते में अव्यवहृत राशि व खातों का अंकेक्षण होना है। जिसकी जिम्मेवारी विभागीय स्तर से केआरए एंड कंपनी को सौंपी गई है। ऐसी स्थिति में सभी नियोजन इकाईयों को शिक्षक के वेतन भुगतान मद की संधारित बैंक खाता का अंकेक्षण कराए जाने का निर्णय लिया है।
तिरहुत एकेडमी में होगा अंकेक्षण कार्य
नियोजन इकाई के अंकेक्षण का कार्य तिरहुत एकेडमी विद्यालय में किया जाएगा। अंकेक्षण कार्य 29 मई से 14 जून तक पूरा कर लिया जाना है। सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को अपने-अपने प्रखंड के सभी नियोजन इकाई के सचिव को पत्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।साथ ही निर्धारित तिथि को बीईओ स्वयं उपस्थित रहकर अंकेक्षण कार्य में आवश्यक सहयोग करेंगे। इसमें अंकेक्षण हेतु प्रपत्र 1 में वित्तीय वर्ष वार विवरणी, 1 अप्रैल 2003 से अद्यतन बैंक स्टेटमेंट, कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रपत्र में प्रतिवेदन, अद्यतन रोकड़ बही लेकर सम्मिलित होना है।
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