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Harsh Firing In Bihar : सख्त गाइडलाइन के बावजूद हर्ष फायरिंग पर नहीं लग रही लगाम, शादियों में ठांय-ठांय की घटनाएं हुईं आम

Harsh Firing In Bihar हर्ष फायरिंग के बढ़ते मामलों को देखते हुए बिहार पुलिस मुख्यालय ने 27 जून को एसओपी लागू किया था। इसमें विवाह भवन संचालक धर्मशाला संचालक वर वधु पक्ष और थानेदार के लिए गाइडलाइन जारी की गई थी। एसओपी में स्पष्ट कहा गया था कि जहां भी इसका पालन नहीं होता है वहां इन तीनों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

By Angad Kumar SinghEdited By: Mohit TripathiUpdated: Sat, 09 Dec 2023 05:18 PM (IST)
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Harsh Firing In Bihar बिहार में हर्ष फायरिंग की घटनाएं हुईं आम।

संवाद सूत्र, दलसिंहसराय (समसतीपुर)। हर्ष फायरिंग की बढ़ती घटना को देखते हुए बिहार पुलिस मुख्यालय ने 27 जून को स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिज्योर (एसओपी) लागू किया था। पुलिस मुख्यालय ने इसमें विवाह भवन संचालक, धर्मशाला संचालक, वर वधु पक्ष और थानेदार के लिए गाइडलाइन जारी की थी।

एसओपी में स्पष्ट कहा गया था कि जहां भी इसका पालन नहीं होता है, वहां तीनों पर कानूनी कार्रवाई होगी। इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया था कि विवाह स्थलों, होटल के मालिकों को अस्त्र-शस्त्र का दुरुपयोग और हवाई फायरिंग विधि विरुद्ध है, का सूचना पट्ट लगाने की अनिवार्यता बतायी गई थी।

एसओपी में थानाध्यक्ष को शादी और अन्य आयोजनों की सूचना पर आयोजनकर्ताओं से घोषणा पत्र भरवाने का निर्देश दिया गया था, जिसमें वे हर्ष फायरिंग नहीं होने देंगे का शपथ पत्र देंगे। यदि ऐसी बात हुई तो उसकी सूचना थाने को देंगे। हर्ष फायरिंग की आशंका पर वीडियोग्राफी कराने का प्रविधान था।

इसके अलावा, आवश्यकतानुसार स्थानीय प्रशासन कार्यक्रम स्थलों पर धारा-144 लागू कर सकता है। बावजूद शहर के किसी भी विवाह भवन, होटलों पर हर्ष फायरिंग को लेकर कोई सूचना चस्पां नही है। न ही वर वधु पक्षों के द्वारा कोई घोषणा पत्र लिए जा रहे हैं।

हर्ष फायरिंग मामले में FIR दर्ज कर भूल जाती है पुलिस

13 मई को दलसिंहसराय थाना क्षेत्र के नवादा वार्ड संख्या सात स्थित मछली आढ़त के पास शुक्रवार की देर रात शादी समारोह में हुई हर्ष फायरिंग में दो किशोर नवादा के मोलविचक निवासी अमन कुमार (13) और अजीत कुमार (12) गोली लगने से जख्मी हो गया। जख्मी किशोर अमन कुमार की इलाज के दौरान बेगूसराय में मौत हो गई थी।

इस मामले में भी तीन लोगो को आरोपी बनाते हुए नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी गई थी, जिसमें महज एक की गिरफ्तारी हो पाई थी। दो आरोपी अब भी फरार है। वहीं, 18 मई को चैता गांव में हर्ष फायरिंग में अपने चाचा के शादी में आए अमन कुमार जख्मी हो गया था। इस मामले तीन लोगो के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। दो लोगो को गिरफ्तार तो कर लिया लेकिन एक आरोपी अब भी फरार है।

गैर लाइसेंसी हथियारों का जमकर होता है इस्तेमाल

हर्ष फायरिंग के अधिकांश मामले में देखा गया है लोग गैर लाइसेंसी हथियारों का इस्तेमाल जमकर करते है ।जिसका वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर वायरल होती है।

फोटो वीडियो इंटरनेट वायरल होने पर कुछ मामले में प्राथमिकी तो दर्ज कर ली जाती है लेकिन वह सिर्फ प्राथमिकी तक ही सिमट कर रह जाती है ।

सख्त कानून और SOP के बाद भी नहीं रुक रही हर्ष फायरिंग

हर्ष फायरिंग प्रथा पर रोक लगाने के बाद भी हर्ष फायरिंग की घटनाओं का जारी रहना स्थानीय पुलिस पर सीधा सवाल करता है। स्थानीय पुलिस की लापरवाही की वजह से शादियों में बंदूक और गोलियां चलाई जाती है। पुलिस इस मामले पर उदासीनता का रवैया अपनाती है।

शादियों में लोग गोली चला कर अपना रुतबा दिखाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस कानून का रुतबा दिखाने हर दिन विफल हो रही है। इसका नतीजा है हर समारोह में बंदूक की गोली हर्ष फायरिंग के नाम पर बरसाई जाती है। बंदूक रखना शक्ति का प्रतीक माना जाता है।

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