बिहार के समस्तीपुर में व्यवहार न्यायालय ने बुधवार को अंग्रेजी शराब तस्करी से संबंधित मामले की सुनवाई की। कोर्ट अंग्रेजी शराब के अवैध धंधे में संलिप्त सारण जिले के मढ़ौरा थाना क्षेत्र के ट्रक चालक प्रमोद राय को दोषी करार दिया। आरोपी को बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही चार लाख रुपये अर्थदंड का आदेश दिया।
संवाद सहयोगी, समस्तीपुर। बिहार के समस्तीपुर में व्यवहार न्यायालय में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह उत्पाद अधिनियम के विशेष न्यायाधीश संजय कुमार द्वितीय ने बुधवार को अंग्रेजी शराब तस्करी से संबंधित मामले की सुनवाई की।
कोर्ट ने दोषी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा
कोर्ट अंग्रेजी शराब के अवैध धंधे में संलिप्त सारण जिले के मढ़ौरा थाना क्षेत्र के अगहरा गांव निवासी स्व. भुल्लन राय के पुत्र ट्रक चालक प्रमोद राय को दोषी करार दिया। इसके बाद धारा 30 (ए) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही चार लाख रुपये अर्थदंड का आदेश दिया।
अर्थदंड की राशि नहीं देने पर...
अर्थदंड की राशि नहीं देने पर नौ महीने तक अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।
बहस के दौरान अभियोजन पक्ष से मद्य निषेध के विशेष लोक अभियोजक अविनाश राय और बचाव पक्ष से अधिवक्ता रूपकांत सिंह ने अपना पक्ष रखा।
क्या है पूरा मामला
मामला ताजपुर थाना कांड संख्या 335/2020 से संबंधित है। पुलिस 22 अगस्त 2020 को ताजपुर थाना क्षेत्र के गांधी चौक के पास एनएच- 28 पर वाहन चेकिंग कर रही थी। जांच के दौरान एक ट्रक से 4312.8 लीटर अंग्रेजी शराब मिली थी। पुलिस ने ट्रक चालक को भी गिरफ्तार किया और उसके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
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