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GST Return Filing: अब घर बैठे दाखिल करें जीएसटी-आर 1 रिटर्न, इस नंबर पर करना होगा SMS; पढ़ें पूरा प्रोसेस

राज्य कर संयुक्त आयुक्त अखिलेश कुमार मिश्रा ने बताया कि करदाता अपने निबंधित मोबाइल (एसएमएस) के जरिए घर बैठे जीएसटीआर-1 दाखिल कर सकते हैं। समय पर रिटर्न नहीं भरने पर जुर्माने का भी प्रावधान है। अपर आयुक्त ने बताया कि एसएमएस के जरिए रिटर्न भरना बेहद आसान है। करदाता इस (14409) नंबर पर एसएमएस कर रिटर्न फाइल कर सकते हैं।

By Jagran NewsEdited By: Rajat Mourya Published: Wed, 19 Jun 2024 07:50 PM (IST)Updated: Wed, 19 Jun 2024 07:50 PM (IST)
अब घर बैठे दाखिल करें जीएसटी-आर 1 रिटर्न, इस नंबर पर करना होगा SMS (प्रतीकात्मक तस्वीर)

जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। GSTR-1 Filing Process अब घर बैठे गुड एंड सर्विस टैक्स जमा कर सकते हैं। वकील या सीए के भरोसे रहने वाले करदाता अपने मोबाइल के जरिए एसएमएस के माध्यम से भी रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। शून्य रिटर्न भरने वाले नॉर्मल या त्रैमासिक रिटर्न मासिक भुगतान करदाता एसएमएस के जरिए जीएसटीआर-1 की विवरणी दाखिल कर सकते हैं।

स्थानीय वाणिज्य कर विभाग इस सुविधा की जानकारी करदाताओं को देने के साथ जागरूक भी कर रहा है। जीएसटी लेने वाले हर किसी को रिटर्न दाखिल करना जरूरी है।

राज्य कर संयुक्त आयुक्त अखिलेश कुमार मिश्रा ने बताया कि करदाता अपने निबंधित मोबाइल (एसएमएस) के जरिए घर बैठे जीएसटीआर-1 दाखिल कर सकते हैं। समय पर रिटर्न नहीं भरने पर जुर्माने का भी प्रावधान है।

इस प्रकार करें एसएमएस

अपर आयुक्त ने बताया कि एसएमएस के जरिए रिटर्न भरना बेहद आसान है। पहले चरण में निबंधित मोबाइल नंबर से मैसेज बॉक्स में जाकर एनआइएल, रिर्टन टाइप, जीएसटी आइएन, रिटर्न अवधि टाइप करके 14409 नंबर पर एसएमएस कर देना है।

मैसेज भेजने पर एक ओटीपी यानी कंफरमेशन कोर्ड आएगा। यह कोड दूसरे चरण में एसएमएस करने में उपयोग होगा। दूसरे चरण में सीएनएफ आर 1 कंफरमेशन कोड टाइप कर 14409 नंबर पर सेंड कर देना है । इसके बाद उधर से पावती मिल जाएगी।

मेल और एसएमएस के जरिए दी जा रही जानकारी

जीएसटी लागू हुए सात साल से अधिक का समय बीत चुका है। बावजूद रिटर्नल दाखिल करने में दिक्कत है। कारोबारियों में जागरूकता की कमी है। समय पर रिटर्न भरने को लेकर मेल से भी सूचना दे रहे हैं।

सूचना में वर्तमान स्थिति की जानकारी दे रहे हैं। एसएसएस के जरिए भी जानकारी दी जा रही है। दिक्कत होने पर सहायता के लिए करदाता अपने सर्किल अधिकारी से भी संपर्क कर सकते हैं।

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