Train Ticket News: मेट्रो कार्ड की तर्ज पर ट्रेन में सफर के लिए मिलेगा टिकट, रेलवे बोनस भी देगा
स्मार्ट कार्ड के प्रत्येक रिचार्ज पर तीन प्रतिशत प्रोत्साहन स्वरूप बोनस दिया जाएगा। ये स्टेशन प्रबंधक से स्मार्ट कार्ड खरीदेंगे। वेंडिंग मशीन के माध्यम से यात्रियों को टिकट जारी करने के लिए केवल पंजीकृत स्मार्ट कार्ड का उपयोग किया जाएगा। बता दें कि रेल मंडल के दरभंगा जंक्शन पर छह स्वचालित टिकट वेंडिग मशीन लगाई गई है। इसके लिए 5 सुविधाकर्ता बहाल किये जाएंगे।
प्रकाश कुमार, समस्तीपुर। समस्तीपुर रेल मंडल के 9 स्टेशनों पर टिकट वेंडिंग मशीन (एटीवीएम) को चलाने के लिए सेवानिवृत्त रेलकर्मी या उनके पुत्र की बहाली होगी। रेलवे स्टेशनों पर स्थित मशीन से जनरल और प्लेटफॉर्म टिकट लेने वाले यात्रियों की मदद के लिए ऐसे 26 लोगों को बहाल किया जाएगा। रेलवे की ओर से इन्हें प्रोत्साहन का भुगतान किया जाएगा।
स्मार्ट कार्ड के प्रत्येक रिचार्ज पर तीन प्रतिशत प्रोत्साहन स्वरूप बोनस दिया जाएगा। ये स्टेशन प्रबंधक से स्मार्ट कार्ड खरीदेंगे। वेंडिंग मशीन के माध्यम से यात्रियों को टिकट जारी करने के लिए केवल पंजीकृत स्मार्ट कार्ड का उपयोग किया जाएगा।
पूर्व में समस्तीपुर, दरभंगा, सहरसा एवं रक्सौल स्टेशन पर सुविधाकर्ताओं की बहाली हो चुकी है। मंडल रेल प्रबंधक विनय श्रीवास्तव ने बताया कि रेलवे स्टेशन पर मशीन के लिए सुविधाकर्ता के चयन को लेकर प्रक्रिया चल रही है।
इन स्टेशनों पर बहाल होंगे सुविधाकर्ता
रेल मंडल के दरभंगा जंक्शन पर छह स्वचालित टिकट वेंडिग मशीन लगाई गई है। इसके लिए 5 सुविधाकर्ता बहाल किये जाएंगे। समस्तीपुर जंक्शन पर 5, बापूधाम मोतिहारी, बेतिया, नरकटियागंज व सहरसा स्टेशन के लिए 3-3 और मधुबनी, सीतामढ़ी व रक्सौल में 2-2 स्वचालित टिकट वेंडिंग मशीन लगाई गई है।
इन सभी स्टेशनों पर भी सुविधाकर्ता पद के लिए ठेका पर बहाली किया जाना है। इसमें बापूधाम मोतिहारी, नरकटियागंज व बेतिया के लिए 4-4, मधुबनी, सीतामढ़ी व सहरसा के लिए 2-2 और समस्तीपुर व रक्सौल के लिए 1-1 सुविधाकर्ता को तैनात किया जाएगा।
रिटायर्ड कर्मियों के लिए रखी गई पात्रता
रेल प्रशासन ने सभी सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी जिन्होंने 18 अप्रैल 2024 को 65 वर्ष तक के आयु के किसी भी विभाग में सेवा की हो, वे आवेदन करने के पात्र होंगे। सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी स्वयं अथवा उनके पति, पत्नी या उनके व्यस्क बच्चे को भी फैसिलिटेटर के रूप में काम करने की अनुमति दी जा सकती है।
सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी के पति, पत्नी या व्यस्क बच्चों का रेलवे में रोजगार के लिए कोई दावा नहीं होगा। स्टेशन के समीप रहने वाले आवेदकों को वरीयता दी जाएगी। यदि किसी विशेष स्टेशन के लिए आवश्यक संख्या से अधिक पात्र आवेदक हैं, तो ड्रॉ ऑफ लाट्स की पद्धति द्वारा सुविधाकर्ता का चयन किया जाएगा। आवेदक को अपनी सेवा के दौरान किसी सतर्कता अथवा विभागीय डीएआर मामलों में शामिल नहीं होना चाहिए।
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