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ट्रेन के अंदर या बाहर सेल्फी लेने पर खानी पड़ेगी जेल की हवा

ट्रेन के अंदर या रेलवे परिक्षेत्र में सेल्फी लेने के चक्कर में हो रही मौत से चितित रेलवे बोर्ड ने कड़ा निर्णय लिया है। इसके तहत सेल्फी लेते पकड़े जाने पर छह माह की जेल या दो हजार रुपये जुर्माना देना होगा।

By JagranEdited By: Updated: Thu, 12 Sep 2019 12:50 AM (IST)
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ट्रेन के अंदर या बाहर सेल्फी लेने पर खानी पड़ेगी जेल की हवा

समस्तीपुर । ट्रेन के अंदर या रेलवे परिक्षेत्र में सेल्फी लेने के चक्कर में हो रही मौत से चितित रेलवे बोर्ड ने कड़ा निर्णय लिया है। इसके तहत सेल्फी लेते पकड़े जाने पर छह माह की जेल या दो हजार रुपये जुर्माना देना होगा। इसके लिए आरपीएफ, जीआरपी और चेकिग स्टाफ को कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है।

कुछ माह पहले एक वीडियो वायरल हुआ था। इसमें एक युवक रेलवे ट्रैक पर दौड़ रही ट्रेन के आगे सेल्फी ले रहा था। इसी दौरान ट्रेन आ गई और युवक की कटकर मौत हो गई थी। सेल्फी की वजह से ट्रेन या पटरियों पर कितनी मौतें हो चुकी हैं, इसकी रिपोर्ट तैयार कराई गई। इसमें यह बात सामने आई कि रेल प्रशासन द्वारा लोगों को जागरूक करने के बाद भी चलती ट्रेन के अंदर, कोच के दरवाजे पर खड़े होकर, प्लेटफॉर्म के किनारे खड़े होकर या आती हुई ट्रेन के साथ सेल्फी लेने में लोग दुर्घटना के शिकार हो रहे। छह माह की सजा का प्रावधान

पूर्व में सेल्फी लेने वालों पर कार्रवाई का कोई प्रावधान नहीं था। अब रेलवे ने जुर्माना वसूलने के साथ ही जेल भेजने का प्रावधान किया है। इसके लिए रेलवे बोर्ड के डायरेक्टर पी श्रीनिवास ने एक पत्र जारी किया है। ट्रेन में सेल्फी लेने को अपराध की श्रेणी में शामिल किया गया है। छह महीने की जेल या दो हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। आरपीएफ, जीआरपी और टीटीई कार्रवाई करेंगे। वर्जन

रेलवे ट्रैक या ट्रेन के पायदान पर लटक कर सेल्फी लेने वालों पर अब सख्ती से कार्रवाई होगी। इसके लिए यात्रियों को जागरूक भी किया जा रहा है। सेल्फी लेने वालों को छह माह की सजा या दो हजार रुपये जुर्माना देना होगा।

बीरेंद्र कुमार

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक,

पूर्व मध्य रेलवे, समस्तीपुर।