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Chhapra Violence Case में नया अपडेट, पुलिस को मिल गई काम की चीज; भिखारी चौक पर तीसरे दिन भी बंद रहीं दुकानें

छपरा में चुनावी रंजिश में हुई गोलीबारी के बाद पुलिस छानबीन में जुट गई है। इस बीच पुलिस के हाथ भिखारी चौक फायरिंग कांड का एक वीडियो फुटेज लगा है। इसको लेकर तफ्तीश शुरू हो गई है। सारण पुलिस की मांग पर पहुंची एफएसएल मुजफ्फरपुर की टीम ने घटनास्थल से एक जिंदा कारतूस एवं चार खोखा के साथ ही कई अन्य अन्य सैंपल एकत्र किए।

By rajeev kumar Edited By: Mukul Kumar Updated: Thu, 23 May 2024 04:21 PM (IST)
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फ्लैग मार्च करते अर्द्धसैनिक बल। फोटो- जागरण
जागरण संवाददाता, छपरा। शहर में नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत भिखारी चौक के समीप 21 मई की सुबह चुनावी रंजिश में हुई मारपीट व फायरिंग की घटना का वीडियो का फुटेज सारण पुलिस को मिला है। पुलिस उन वीडियो फुटेज के आधार पर कांड की तफ्तीश कर रही है।

घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस अधीक्षक डॉ. गौरव मंगला के नेतृत्व में पहुंची पुलिस टीम ने घटना में प्रयुक्त रायफल, एक पिस्टल एवं 56 कारतूस बरामद किया।

इसके साथ ही सारण पुलिस की मांग पर पहुंची एफएसएल मुजफ्फरपुर की टीम ने घटनास्थल से एक जिंदा कारतूस एवं चार खोखा के साथ ही कई अन्य अन्य सैंपल एकत्र किए। इन सैंपल की जांच रिपोर्ट मिलने के बाद कांड के अनुसंधान में काफी सहयोग मिलने की उम्मीद है।

तीसरे दिन भिखारी चौक पर बंद रही दुकानें, लोगों में दहशत कायम

चुनावी रंजिश में नगर थाना क्षेत्र के बड़ा तेलपा भिखारी चौक के समीप मंगलवार की सुबह दो पक्षों के बीच हुई मारपीट व फायरिंग में दो युवकों की मौत की घटना के तीसरे दिन गुरूवार को भी भिखारी चौक के आसपास दुकानें बंद रही। भिखारी चौक पर पुलिस कर्मियों को छोड़ आम आदमी कम ही दिखे।

इक्का दुक्का लोग चौक से आते जाते दिखे, लेकिन कोई किसी से बोलने से परहेज कर रहे थे। आते जाते लोगों की झुकी पलकें, माथे पर बल एवं चेहरे पर सिकन व घबराहट के साथ उदास चेहरे दहशत के माहौल का संकेत दे रहे।

घटनास्थल पर दंडाधिकारी के साथ पुलिस पदाधिकारी वहां हर गतिविधि पर नजर रख रहे है। पुलिस अधीक्षक डॉ. गौरव मंगला स्वयं पल पल की रिपोर्ट ले रहे हैं।

पटना में बैठे वरीय अधिकारी कर रहे घटना की समीक्षा

पुलिस एवं प्रशासन के वरीय अधिकारी पटना में सारण में चुनावी रंजिश में हुई मारपीट एवं फायरिंग के दौरान एक युवक की हत्या कांड की समीक्षा कर रहे हैं। वरीय अधिकारी घटना की पूरी जानकारी लेकर की आवश्यक कार्रवाई की समीक्षा भी कर रहे हैं।

मतदान के दिन 20 मई से 22 मई तक दर्ज हुई सात प्राथमिकी

नगर थाना अंतर्गत छपरा विधानसभा क्षेत्र के बड़ा तेलपा मतदान केंद्र संख्या 318, 319 के बाहर मतदान के समय भाजपा एवं राजद समर्थकों के बीच बूथ में गड़बड़ी के आरोप को लेकर नारेबाजी व गाली- गलौच एवं रोड़ेबाजी की घटना हुई।

इस घटना के बाद दोनों पक्षों के बीच हुए टकराव में बड़ा तेलपा निवासी चंदन कुमार राय, पिता नागेंद्र राय की मौत हो गई। जबकि दो युवक मनोज राय एवं गुड्डू राय गंभीर रूप से घायल हुए। इस घटना को लेकर 20 मई से 22 मई तक दर्ज सात प्राथमिकी हुई।

कुछ जरूरी पॉइंट्स

20 मई,2024- राजद प्रत्याशी के चुनाव अभिकर्ता डा.नवल किशोर के आवेदन पर अज्ञात के विरूद्ध नगर थाना कांड संख्या 341/24 धारा- 341/323/337/338/504/34 में दर्ज किया गया।

21 मई,2024- सेक्टर पुलिस पदािधकारी एसआइ मो.सरवर खां के आवेदन पर दोनों पक्ष के अज्ञात व्यक्तियाें केनगर थाना कांड संख्या 345/24 धारा- 341/323/353/504/34 एवं 131- आरपी एक्ट, 1951 के तहत दर्ज किया गया ।

मारपीट एवं फायरिंग के दौरान मृतक चंदन कुमार के पिता नागेद्र राय ने भाजपा नेता रामाकांत सिंह सोलंकी एवं सत्यानंद सिंह व रविकांत सिंह सहित 12 के विरुद्ध नगर थाना कांड संख्या 346/24, धारा- 147/148/149/307/302/120(बी)/34 भादवि एवं 27 आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज किया गया।

अफवाह रोकने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा जिले में इंटरनेट सेवा बंद होने से पूर्व इंटरनेट मीडिया पर भड़काऊ मैसेज के लिए संबंधित आइडी धारक के विरूद्ध साइबर थाना में कांड संख्या 160 धारा- 153/153(a)/504/505(i)(c)/505(ii)/506/120(बी) भादवि एवं 67- आइटी एक्ट के तहत दर्ज किया गया। दर्ज कांडों का पर्यवेक्षण होने के बाद विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।

22 मई, 2024- कुमारी आंचल अंचल अिधकारी, सदर, छपरा के प्रतिवेदन के आधार पर चुनाव प्रचार अवधि 18 मई,2024 को शाम 06:00 बजे समाप्त होने के उपरांत भी राजद के स्टार प्रचारक भोला राय लोकसभा क्षेत्र नहीं छोड़ने के कारण इसे प्रथम दृष्टया आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए नगर थाना कांड संख्या 348/24, धारा- 188 एवं 131 आरपी एक्ट, 1951 के तहत दर्ज किया गया ।

सारण लोकसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी के छपरा विधानसभा क्षेत्र के प्रतिनिध मनोज कुमार के ऑनलाइन आवेदन के आधार पर राजद प्रत्याशी डा. रोहिणी आचार्य एवं सात नामज व 50 अज्ञात के विरूद्ध नगर थाना कांड संख्या 349/24 धारा- 341/323/337/338/307/171(सी)/ 188/504/506 /34 भादवि एवं 126/130/133 आरपी एक्ट, 1951 के तहत दर्ज किया गया।

जिसमें 20 मई को मतदान केंद्र संख्या 318, 319 पर फर्जी मतदान करने एवं विरोध करने पर भाजपा के पोलिंग एजेंट सुनील कुमार सिह एवं भाजपा कार्यकर्ता सत्यानंद सिंह के साथ गाली-गलौच एवं मारपीट करने का आरोप लगाया गया है।

एसआइ चंदन कुमार के बयान पर नगर थाना कांड संख्या 347/24 को धारा- 147/148/149/188/323/324/337/307/353 भादवि एवं 27 आर्म्स एकट के तहत दर्ज किया गया। जिसमें अज्ञात को आरोपित किया गया है।

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