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Saran: भोजपुरी स्‍टार खेसारी लाल यादव के खिलाफ गैर जमानती वारंट का आदेश, ये है पूरा मामला

Khesari Lal Yadav न्यायिक दंडाधिकारी प्रियांशु शर्मा ने रसूलपुर थाना में दर्ज 18 लाख रुपये के चेक बाउंस के मामले में आरोपित रसूलपुर थाने के धानाडीह ग्राम निवासी मशहूर गायक व भोजपुरी कलाकार शत्रुघ्न कुमार उर्फ खेसारी लाल यादव के बंध पत्र को निरस्त करते हुए गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है। आरोपित ने न्यायालय में उपस्थित होकर जमानत कराई थी।

By Jagran NewsEdited By: Prateek JainUpdated: Mon, 24 Jul 2023 08:15 PM (IST)
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Saran: भोजपुरी स्‍टार खेसारी लाल यादव के खिलाफ गैर जमानती वारंट का आदेश। फाइल फोटो

जागरण संवाददाता, छपरा (सारण): न्यायिक दंडाधिकारी प्रियांशु शर्मा ने रसूलपुर थाना में दर्ज 18 लाख रुपये के चेक बाउंस के मामले में आरोपित रसूलपुर थाने के धानाडीह ग्राम निवासी मशहूर गायक व भोजपुरी कलाकार शत्रुघ्न कुमार उर्फ खेसारी लाल यादव के बंध पत्र को निरस्त करते हुए गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है।

आरोपित ने न्यायालय में उपस्थित होकर जमानत कराई थी, लेकिन पिछली कई तिथियों से उपस्थित नहीं होने के कारण न्यायालय का कार्य बाधित हो रहा था।

दो बार चेक जमा किया, बैंक ने दी बाउंंस होने की जानकारी 

मालूम हो कि रसूलपुर थाना क्षेत्र के असहनी ग्राम निवासी मृत्युंजयनाथ पांडे ने रसूलपुर थाने में 16 अगस्त 2019 को प्राथमिकी कराई थी, उसमें कहा गया था कि अपनी खरीदगी जमीन को बेचने के लिए शत्रुघ्न कुमार उर्फ खेसारी लाल की पत्नी चंदा देवी से 22 लाख सात हजार रुपये में बात हुई थी।

उसकी रजिस्ट्री चार जून 2019 को एकमा रजिस्ट्री कार्यालय में हुई थी। नकद रुपये के बदले खेसारी लाल यादव द्वारा 18 लाख रुपये का चेक दिया गया था। इसके बाद उन्होंने 20 जून 2019 को चेक अपने खाते में जमा कर दिया, लेकिन चेक 24 जून को वापस आ गया।

इसके बाद उन्होंने 27 जून को फिर चेक जमा किया तो बैंक ने 28 जून 2019 को चेक बाउंस होने की जानकारी दी। बाद में इसे लेकर उन्होंने प्राथमिकी कराई है।

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