Move to Jagran APP
5/5शेष फ्री लेख

भारतीय न्याय संहिता के तहत पहला न्याय, 51 दिन में तिहरे हत्याकांड के दो आरोपियों को उम्रकैद की सजा

बिहार के सारण में हुए चर्चित तिहरे हत्याकांड की सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश पुनीत कुमार गर्ग ने गुरुवार को दोनों आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी में दो लड़की और उसके पिता की चाकू मारकर हत्या दी थी। अभियोजन ने आरोपियों को जघन्य अपराध के लिए फांसी देने की मांग की थी।

By Amritesh Kumar Edited By: Jeet Kumar Updated: Fri, 06 Sep 2024 05:45 AM (IST)
Hero Image
भारतीय न्याय संहिता के तहत तिहरे हत्याकांड के दो आरोपियों को उम्रकैद की सजा

जागरण संवाददाता, छपरा। सारण के रसूलपुर थाना क्षेत्र के चर्चित तिहरे हत्याकांड की सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश पुनीत कुमार गर्ग ने गुरुवार को दोनों आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही इनपर 25-25 हजार रूपये का अर्थदंड भी लगाया है।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने गुरुवार को रसूलपुर थाना कांड संख्या 133/24 सत्रवाद संख्या 693/ 24 में रसूलपुर थाना के रसूलपुर निवासी रोशन उर्फ सुधांशु कुमार (उम्र 19)तथा अंकित कुमार( उम्र 19)को भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(आई) के अन्तर्गत आजीवन कारावास तथा 25 हजार अर्थदंड नहीं देने पर अतिरिक्त छह माह की सजा तथा 109(i)में छह साल कठोर कारावास एवं 10 हजार अर्थदंड नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा तथा 329(4)के अंतर्गत छह माह की सजा तथा पांच हजार रुपये अर्थदंड नहीं देने पर अतिरिक्त दो माह की सजा सुनाई है।

सजा के दौरान दोनों आरोपी न्यायालय में उपस्थित थे। इसके पूर्व 12:00 बजे जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सजा के बिंदुओं पर सुनवाई शुरू की। अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक सुरेंद्रनाथ सिंह एवं उनके सहयोगी सुभाष चंद्र दास ने बहस करते हुए इसे जघन्य अपराध की संज्ञा देते हुए फांसी देने की मांग की।

बचाव पक्ष ने आरोपियों को फांसी की मांग की

बचाव पक्ष के अधिवक्ता वीरेश कुमार चौबे एवं अनिल कुमार सिंह ने न्यायालय में अपना पक्ष रखते हुए आरोपियों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं होने की बात बताते हुए कम से कम सजा देने की मांग की। 12:00 से लेकर 12:20 तक न्यायाधीश ने अभियोजन एवं बचाव पक्ष की दलील सुनने के बाद 2:00 फैसला सुनने की बात का कोर्ट से उठ कर चले गये। 2:00 जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दोनों आरोपियों को आजीवन करावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई। सजा सुनकर आरोपियों के चेहरे पर मायुषी छा गई।

उल्लेखनीय हो कि न्यायालय द्वारा दो दिन पूर्व दोनो आरोपियों को भारतीय न्याय सहिता के अन्तर्गत 103 (i)109(i)329(4)/3(5) के अंतर्गत दोषी करार किया गया था। बताते चले की रसूलपुर थाना क्षेत्र के महिला ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एकमा में पुलिस पदाधिकारी के सामने 17 जुलाई 2024 को जख्मी हालत में अपना बयान दर्ज कराकर कहा था कि

ये है पूरा मामला

16 जुलाई 2024 की मध्य रात्रि 2:00 बजे अपनी दो बेटी एवं पति के साथ छत पर सोई थी। तभी एक बेटी ने देखा कि पास गांव के रोशन उर्फ सुधांशु कुमार (19 साल )पीछे से छत पर चढ़ रहे हैं।। इसके द्वारा मना किया तभी अंकित कुमार और रोशन उर्फ सुधांशु दोनों अपने हाथ में लिए चाकू से उनकी बेटी के ऊपर वार करने लगे उसको बचाने के लिए दूसरी पुत्री व पिता तारकेश्वर सिंह आए और सूचिका(महिला) भी गई तो उनको भी वे लोग मारने लगे हल्ला सुन के अगल-बगल के लोग आए। घटनास्थल पर ही दोनों बेटी पति की मृत्यु हो गई । गांव के लोगों ने महिला को इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया। जहां उसका इलाज हुआ घटना का कारण प्रेम प्रसंग बताया गया।

51 दिनों में आरोपियों को सजा सुना दी

पुलिस द्वारा न्यायालय में दो अगस्त 2024 को आरोप पत्र समर्पित कर दिया। न्यायालय द्वारा आरोपियों पर आरोप गठन 18 अगस्त 2024 को किया गया और उसके बाद जिला जज ने प्रतिदिन सत्रवाद की सुनवाई कर 51 दिनों में आरोपियों को सजा सुना दी। सुनवाई के दौरान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने पीड़ित महिला (सूचिका) को जिला विधिक सेवा प्राधिकार को आर्थिक सहायता हेतु पत्र भेजना की बात कही है।