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BOSS, PAPA और POLICE... गाड़ी की नंबर प्लेट से ना करें छेड़छाड़, वरना कटेगा इतने का चालान

कई वाहन चालक अपने वाहनों की नंबर प्लेट पर निबंधन संख्या से छेड़छाड़ करते हुए उसपर बॉस पापा पुलिस आदि लिखवा देते हैं। इसको लेकर अब विशेष जांच अभियान भी चलाया जाएगा। साथ ही ऐसी नंबर प्लेट वाली गाड़ियों पर मोटरयान अधिनियम की धारा 177 व 179 के तहत कार्रवाई भी होगी। साथ ही 2500 रुपये जुर्माना भी वसूला जाएगा।

By Anshuman Kumar Edited By: Rajat Mourya Updated: Tue, 12 Mar 2024 04:54 PM (IST)
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गाड़ी की नंबर प्लेट से ना करें छेड़छाड़, वरना कटेगा इतने का चालान

जागरण संवाददाता, सिवान। बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट व वाहन नंबर से छेड़छाड़ कर अवांक्षित शब्दों को अंकित कर वाहन चलाने वाले चालकों के विरुद्ध परिवहन विभाग द्वारा कार्रवाई की जाएगी।

जिला परिवहन पदाधिकारी कुमार विवेकानंद ने बताया कि वाहन के नंबर प्लेट पर फैंसी तरीके से रजिस्ट्रेशन नंबर को अलग-अलग तरीके से लिखवाना भी अवैध है।

कई वाहन चालक अपने वाहनों की नंबर प्लेट पर निबंधन संख्या से छेड़छाड़ करते हुए उसपर बॉस, पापा, पुलिस आदि लिखवा देते हैं। इसको लेकर अब विशेष जांच अभियान भी चलाया जाएगा। साथ ही ऐसी नंबर प्लेट वाली गाड़ियों पर मोटरयान अधिनियम की धारा 177 व 179 के तहत कार्रवाई भी होगी। साथ ही 2500 रुपये जुर्माना भी वसूला जाएगा।

वाहनों पर अनिवार्य रूप से लगवाएं हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट

परिवहन सचिव के निर्देशानुसार सभी वाहन मालिकों को मोटरयान नियमों का पालन करते हुए अपने वाहनों में अनिवार्य रूप से हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाना होगा। इससे सड़कों पर सुरक्षा के साथ-साथ पारदर्शिता भी बढ़ेगी।

वाहनों के नंबर प्लेट या बाड़ी पर जाति, धर्म, प्रोफेशन, नाम, प्रतीक, फोटो या अन्य कोई चीज लिखकर वाहन चलाने से अन्य वाहन चालकों का ध्यान बंटता है और दुर्घटनाएं भी होती है। मोटर वाहन अधिनियम के तहत नंबर प्लेट के लिए एक निश्चित मानक निर्धारित किया गया है।

वाहनों के नंबर प्लेट पर अवैध रूप एवं स्टाइलिश तरीके से नंबर लगी हो तो आम लोग भी परिवहन विभाग के कंट्रोल रूम जिसका व्हाट्सएप नंबर 9153971897 है, पर फोटो भेजकर शिकायत कर सकते हैं।

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