शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब की जमानत याचिका खारिज, धमकी-जानलेवा हमले का है मामला; अब ऊपरी अदालत में जाने की तैयारी
Osama Shahab Bail Plea Rejected अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नवम अभिषेक कुमार की अदालत ने गुरुवार को पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के पुत्र ओसामा शहाब की धमकी एवं जानलेवा हमले के मामले में विस्तृत सुनवाई करते हुए उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी। इसके पूर्व गुरुवार को ही वरीय अधिवक्ता अरुण कुमार सिन्हा द्वारा जमानत याचिका दाखिल की गई थी।
By Ramesh KumarEdited By: Prateek JainUpdated: Thu, 19 Oct 2023 06:59 PM (IST)
जागरण संवाददाता, सिवान। अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नवम अभिषेक कुमार की अदालत ने गुरुवार को पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के पुत्र ओसामा शहाब की धमकी एवं जानलेवा हमले के मामले में विस्तृत सुनवाई करते हुए उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी।
जमानत याचिका खारिज होने की सूचना मिलते ही ओसामा के समर्थकों में मायूसी छा गई। इसके पूर्व गुरुवार को वरीय अधिवक्ता अरुण कुमार सिन्हा द्वारा जमानत याचिका दाखिल की गई थी।
ओसामा के वकील ने कोर्ट में दी यह दलील
सुनवाई के दौरान वरीय अधिवक्ता अरुण कुमार सिन्हा एवं उनके सहयोगी हरिशंकर सिंह द्वारा ओसामा को निर्दोष बताया गया तथा राजनीतिक विद्वेष के चलते उसे फंसाए जाने को लेकर प्राथमिकी कराए जाने की बात कही।उन्होंने अपने बहस में यह भी स्पष्ट किया कि प्राथमिकी परस्पर विरोधाभासी है तथा पुलिस की डायरी भी ओसामा शहाब को कहीं से दोषी नहीं पाती है। ऐसी स्थिति में ओसामा के राजनीतिक करियर को देखते हुए जमानत प्रदान कर दी जानी चाहिए।
अभियोजन पक्ष ने ओसामा के रसूख का दिया हवाला
अभियोजन पक्ष की ओर से एपीओ वीरेंद्र प्रसाद ने जमानत याचिका का विरोध किया और न्यायालय से स्पष्ट किया कि आरोपित ऊंचे रसूख वाला व्यक्ति है तथा कई मामले में आरोपित भी है, उसके द्वारा धमकी दिए जाना तथा गोलीबारी आदि की घटनाओं को पुलिस ने अपनी डायरी में समर्थन किया है। ऐसे में जमानत दिया जाना कहीं से भी उचित नहीं होगा।
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