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Bihar Land Receipt: अब जमीन की रसीद कटवाने के लिए नहीं लगाने होंगे ब्लॉक के चक्कर, आ गया बिहार सरकार का नया नियम

अब अपने जमीन का रसीद काटने के लिए राजस्व कार्यालय का चक्कर काटने को बाध्य नहीं होंगे। बिहार सरकार ने नया नियम पेश कर दिया है। अब आनलाइन कटाई गई रसीद ही मान्य होगी। यह सेवा पहले सभी जमाबंदी अपलोड नहीं होने के कारण लागू नहीं हो पा रही थी। राजस्व विभाग ने सभी जमाबंदी को अपलोड करने के साथ ही इस सेवा को भी शुरू कर दी है।

By Anshuman Kumar Edited By: Mukul Kumar Published: Sun, 10 Mar 2024 02:53 PM (IST)Updated: Sun, 10 Mar 2024 02:53 PM (IST)
प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर

जासं, सिवान। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने अब ऑफलाइन लगान रसीद काटने की प्रक्रिया को बंद करते हुए ऑनलाइन रसीद को ही मान्य कर दिया है। रैयत अब अपने जमीन का रसीद काटने के लिए राजस्व कार्यालय का चक्कर काटने को बाध्य नहीं होंगे।

जमीन मालिक अब बिना अंचल कार्यालय या राजस्व कर्मचारी के कार्यालय गए बिना ही अपनी रसीद ऑनलाइन कटा सेंगे। वहीं अब ऑनलाइन कटाई गई रसीद ही मान्य होगी। एक साल पहले शुरू की गई यह सेवा सभी जमाबंदी अपलोड नहीं होने के कारण लागू नहीं हो पा रही थी।

बिचौलियों पर पूरी तरह से अंकुश लग जाएगा

वहीं, राजस्व विभाग ने सभी जमाबंदी को अपलोड करने के साथ ही इस सेवा को भी शुरू कर दी है। ज्ञात हो कि सरकार का यह मानना है कि ऑनलाइन भू-लगान रसीद मान्य होने से बिचौलियों पर पूरी तरह से अंकुश लग जाएगा। विभाग ने सभी राजस्व कर्मचारियों से लगान रसीद बुक को वापस करने को कहा है।

इसके साथ ही चेतावनी भी दी है कि लगान रसीद ससमय जमा नहीं करने वाले व निर्धारित तिथि से ऑफलाइन रसीद काटने पर कार्रवाई भी की जाएगी। विभाग ने ऑनलाइन राजस्व भुगतान प्रक्रिया की जानकारी आमलोगों तक पहुंचाने के लिए प्रचार-प्रसार करने के भी आदेश दिए हैं।

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