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Bihar Land Survey: जमीन का नहीं है दाखिल-खारिज, फिर भी ले सकते हैं भूमि सर्वे में भाग; यहां पढ़ें डिटेल

बिहार में भूमि सर्वेक्षण को लेकर गांव-गांव में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इस बीच लोगों के मन में कई तरह की बात चल रही है। फिलहाल ऐसे भी कई लोग हैं जिनके जमीन का अभी तक दाखिल खारिज नहीं हो पाया है। उनके लिए सरकार ने नया निर्देश जारी किया है। दरअसल वह भी भूमि सर्वे में हिस्सा ले सकते हैं।

By Anshuman Kumar Edited By: Mukul Kumar Updated: Thu, 29 Aug 2024 02:51 PM (IST)
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प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर
जागरण संवाददाता, सिवान। Bihar Land Survey सरकार के निर्देश पर भूमि सर्वेक्षण को लेकर जिले में तैयारी चल रही है। ग्राम संभा आयोजित कर रैयतों को जागरुक किया जा रहा है। वहीं प्रपत्र 2 एवं 3 (1) में जमीन के दस्तावेज संलग्न कर ऑनलाइन या ऑफलाइन जमा करने की अपील भी की जा रही है।

उन्हें यह भी बताया जा रहा है कि कैसे यह सर्वे उनके लिए फायदेमंद होगा। बावजूद इसके कई रैयतों के मन में तरह-तरह की शंकाएं व भ्रांतियां बनी हुई हैं। बड़ी संख्या में रैयत ऐसे हैं, जिनकी जमीन अब भी पुरखों के नाम पर हैं। जमीन का दाखिल-खारिज भी नहीं हुआ है।

पुरानी रसीद भी मान्य होगी

ऐसे में जिला बंदोबस्त पदाधिकारी सुजीत कुमार ने बताया कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के निर्देशानुसार दाखिल-खारिज को लेकर रैयत को किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं करनी है। यहां तक की रसीद भी अद्यतन नहीं है तो भी कोई परेशानी नहीं है। पुरानी रसीद भी मान्य होगी।

वहीं, पुश्तैनी जमीन के लिए वंशावली की जरुरत है। प्रस्तुत दस्तावेजों में यदि कोई कमीं रहती है तो इस स्थिति में दस्तावेज की अतिरिक्त दस्तावेज की मांग की जाएगी। इसके लिए भी रैयत को समय दिया जाएगा। इसके बाद जमीन के नक्शे का निर्धारण व हवाई सर्वे से मानचित्र को अपडेट किया जाएगा।

सभी खाते का सत्यापन कर हर खेसरा की नंबरिंग होगी। रैयतवार खेसरा तैयार होगा। सभी दस्तावेजों का मिलान सरकारी दस्तावेजों से किया जाएगा। सबकुछ सही होने पर ही उन्हें अंतिम रुप ये अपलोड किया जाएगा।

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