Bihar News: शादी समारोह के लिए प्रशासन से जरूर ले लें ये अनुमति, आचार संहिता का नियम टूटा तो...
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकतंत्र के महापर्व की तिथि की घोषणा के बाद से जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गया है। सिवान और महाराजगंज संसदीय क्षेत्र में छठवें चरण के तहत 25 मई को मतदान संपन्न होगा। इसको लेकर प्रशासनिक तैयारी भी तेज हो गई है। आयोग द्वारा जारी फरमानों को धरातल पर उतारने की कवायद भी शुरू हो गई है।
जागरण संवाददाता, सिवान। इलेक्शन कमीशन ने लोकतंत्र के महापर्व के तारीखों की घोषणा कर दी है। चुनावी महासमर के एलान के बाद सिवान में भी आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। सिवान और महाराजगंज संसदीय क्षेत्र में छठवें चरण के तहत 25 मई को मतदान होगा। इसे लेकर प्रशासनिक तैयारी भी तेज हो गई है।
जिला प्रशासन द्वारा आयोग द्वारा जारी निर्देशों को धरातल पर उतारने की कवायद भी शुरू कर दी गई है। अधिसूचना जारी होने के साथ ही क्षेत्र में विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया है।
खरमास के बाद फिर से शादी का सीजन शुरू हो जाएगा। ऐसे में शादी समारोह पर भी आदर्श आचार संहिता का साया पड़ गया है। जिस प्रकार सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से चुनाव प्रचार के लिए किसी भी गतिविधियों, सभाओं व जुलूस से लेकर वाहन तक की पूर्व में ही अनुमति लेनी पड़ती है।
ठीक वैसे ही अब शादी समारोह के लिए भी सिंगल विंडो सिस्टम से गुजरते हुए इसकी पूर्व में ही अनुमति लेनी होगी। यहीं नहीं बैंड-बाजा व बाराती के लिए भी पूर्व में ही सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए अनुमति लिया जाना अनिवार्य किया गया है। ऐसा नहीं करने पर परेशानी बढ़ सकती है। वहीं सारे साज-बाज सहित डीजे को भी जब्त किया जा सकता है।
लोकसभा चुनाव को ले पदाधिकारियों ने चलाया वाहन जांच अभियान
लोकसभा चुनाव की तिथि जारी होते ही प्रशासन सख्त हो गया है। लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए बुधवार को भी एसडीपीओ के नेतृत्व में शहर में अभियान चलाकर वाहनों की कड़ाई से जांच की गई। इस दौरान, हेलमेट और वाहनों की कागजात की जांच की गई।एसडीपीओ ने कहा कि वाहन जांच प्रतिदिन की जाएगी। वाहन का कागजात नहीं होने पर वाहन को जब्त कर लिया जाएगा।
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