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Siwan News: किसानों को डीजल खरीद पर मिलेगा अनुदान, फटाफट कर लें आवेदन

Siwan Farmer News प्रदेश सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। सूखाड़ की स्थिति को देखते हुए डीजल की खरीद पर अनुदान देने का फैसला लिया है। इसका लाभ लेने के लिए किसान कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जिला कृषि पदाधिकारी के मुताबिक इसका लाभ गैर रैयत और रैयत दोनों को मिलेगा।

By Anshuman Kumar Edited By: Shashank Shekhar Updated: Fri, 26 Jul 2024 04:10 PM (IST)
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सुखाड़ की स्थिति को लेकर सरकार का फैसला। फाइल फोटो

जागरण संवाददाता, सिवान। सिवान में सुखाड़ की स्थिति को देखते हुए किसानों को धान समेत खरीफ फसल के पटवन के लिए सरकार से डीजल‎ अनुदान देने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। पंजीकृत किसान कृषि विभाग के डीबीटी‎ पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

जिला कृषि पदाधिकारी आलोक कुमार ने बताया कि डीजल अनुदान का लाभ रैयत और गैर रैयत दोनों प्रकार के किसानों को दिया जाएगा। किसानों के आवेदन की जांच कर उनके खाते में राशि दी जाएगी। खरीफ फसल की सिंचाई के लिए किसान क्रय किए गए डीजल पर 75 रुपये प्रति लीटर अनुदान प्राप्त कर सकते हैं।

जिला कृषि विभाग कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, किसानों को प्रति एकड़ 2250 रुपये अनुदान की राशि दी जाएगी। वहीं, खरीफ फसल की अधिकतम तीन सिंचाई के‎ लिए प्रति एकड़ 2250 रुपये का अनुदान‎ दिया जाएगा। किसान एक समय में एक ही सिंचाई‎ के लिए आवेदन कर सकेंगे।

देना होगा डीजल खरीद का कंप्यूटराइज्ड रसीद

डीएओ ने बताया कि किसान आवेदन में अपना नाम और अपने पिता या पति का नाम आधार में अंकित नाम के अनुसार ही जमा करेंगे। इसके अलावा डीजल रसीद कंप्यूटराइज्ड या डिजिटल, रसीद पर पंजीकरण संख्या के अंतिम का 10 अंक, रसीद पर किसान का हस्ताक्षर या अंगूठा का निशान के बिना रसीद मान्य नहीं होगा।

उन्होंने कहा कि रसीद 26 जुलाई से 30 अक्तूबर तक का हीं मान्य होगी। अगर बैंक खाता आधार से जुड़ा नहीं होगा तथा एनपीसीआई से लिंक नहीं होगा तो वैसे किसानों को बैंक खाता में राशि नहीं जा पाएगी।

अलग-अलग श्रेणी के लिए आवेदन के साथ देना हाेगा दस्तावेज

किसान को तीन श्रेणियों में बांटा गया है। इसमें स्वयं, बटाईदार तथा स्वयं व बटाईदार शामिल हैं। कोई भी किसान किसी एक श्रेणी के लिए ही आवेदन कर सकेंगे। रैयत किसानों को आवेदन करते समय लगान रसीद अपलोड करना अनिवार्य होगा।

स्वयं की स्थिति में किसान थाना नंबर, खाता नंबर, खेसरा नंबर, कुल सिंचित रकवा, अगल-बगल के किसानों के दो नाम के प्रविष्टि के साथ साथ भूमि दस्तावेज तथा डीजल पावती अपलोड करेंगे। वहीं, बटाईदार की स्थिति में खेसरा नंबर, कुल सिंचित रकवा और अगल-बगल के किसानों के दो नाम और उनके द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेज फॉर्म डाउनलोड तथा कंप्यूटराइज्ड/डिजिटल डीजल पावती अपलोड करेंगे।

स्वयं बटाईदार की स्थिति में थाना नंबर, खाता नंबर, खेसरा नंबर, कुल सिंचित रकवा, अगल-बगल के किसानों के दो नाम के प्रविष्टि के साथ साथ भूमि दस्तावेज और सत्यापित दस्तावेज तथा डीजल पावती अपलोड करेंगे और बटाईदार के लिए खेसरा नंबर, कुल सिंचित रकवा, अगल-बगल के किसानों के दो नाम के प्रविष्टि के साथ साथ हस्ताक्षरित दस्तावेज फॉर्म डाउनलोड तथा कंप्यूटराइज्ड/ डिजिटल डीजल पावती अपलोड करेंगे। किसान द्वारा दिए गए कुल पटवन का रकवा के अनुसार ही कुल अनुमानित अनुदान राशि का निर्धारण होगा।

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