Bihar News: जमीन की मापी के लिए इस वेबसाइट पर करना होगा आवेदन, रजिस्ट्रेशन के बाद देनी होगी ये अहम जानकारी
Bihar Government E Mapi Portal जमीन की पैमाइश के लिए आवेदन से पहले ई-मापी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ऑनलाइन आवेदन करते समय रैयत की जमाबंदी से प्लॉट या खेसरा का चयन करना होगा। साथ ही इसमें आवेदक को अपनी व्यक्तिगत जानकारी जमीन का विस्तृत विवरण चौहद्दीदारों का विवरण और मापी कराने का कारण बताते हुए अंचलाधिकारी को आवेदन दिया जाएगा।
जागरण संवाददाता, सिवान। जमीन की मापी के लिए अब अंचल कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। इसके लिए विभाग की वेबसाइट ई-मापी पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसमें रजिस्ट्रेशन के बाद पूरी विवरणी दर्ज करनी होगी। राजस्व शाखा से मिली जानकारी के अनुसार, जमीन की पैमाइश के लिए आवेदन से पहले ई-मापी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
ऑनलाइन आवेदन करते समय रैयत की जमाबंदी से प्लॉट या खेसरा का चयन करना होगा। साथ ही इसमें आवेदक को अपनी व्यक्तिगत जानकारी, जमीन का विस्तृत विवरण, चौहद्दीदारों का विवरण और मापी कराने का कारण बताते हुए अंचलाधिकारी को आवेदन दिया जाएगा। मापी हेतु आवेदन ग्रामीण क्षेत्र में राजस्व मौजावार एवं शहरी क्षेत्र में वार्डवार समर्पित किया जाएगा।
गांवों में प्रति रकबा 500 व शहरी क्षेत्रों में एक हजार देना होगा मापी शुल्क
जमीन मापी हेतु एक रकबा की मापी के लिए रैयत को ग्रामीण क्षेत्र में पांच सौ और शहरी क्षेत्र में एक प्लॉट के लिए हजार रुपया देना होगा। एक बार में अधिकतम चार प्लॉट के लिए आवेदन दिया जा सकता है।तत्काल मापी के लिए दोगुना शुल्क यानी ग्रामीण क्षेत्र में प्रति खेसरा एक हजार व शहरी क्षेत्र में प्रति खेसरा दो हजार रुपये देने होंगे। जबकि सुयोग्य श्रेणी के वास भूमिहीन परिवारों के प्रति व्यक्तियों को बंदोबस्त आवंटित किसी भूखंड की मापी निशुल्क की जाएगी।
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