परिवहन विभाग का नया फरमान, 31 अगस्त से पहले करा लें RC और DL अपडेट; नहीं तो जेब करनी पड़ेगी ढीली
परिवहन विभाग ने एक नया नियम निकाला है। अब गाड़ी मालिकों को आरसी और डीएल से मोबाइल नंबर को लिंक करना जरूरी कर दिया गया है। इसके लिए विभाग ने तिथि भी निर्धारित कर दी है। ऑनर बुक और ड्राइविंग लाइसेंस में अपना सही पता भी अपडेट कराना अनिवार्य है। अगर तय समय सीमा के अंदर वाहन मालिकों ने यह काम नहीं किया तो परेशानी बढ़ सकती है।
जागरण संवाददाता, सिवान। परिवहन विभाग के नए नियम के अनुसार, वाहन मालिकों को ऑनर बुक, ड्राइविंग लाइसेंस सहित अन्य जरूरी कागजातों में अपना पता और मोबाइल नंबर अपडेट कराना अनिवार्य किया गया है।
मोबाइल नंबर व पता अपडेट नहीं होने की स्थिति में वाहन चालकों व स्वामियों को भविष्य में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।इसके लिए परिवहन विभाग ने 31 अगस्त तक का समय निर्धारित कर दिया है। ऐसा नहीं करने पर वाहन मालिकों व चालकों पर मोटर वाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई भी होगी।
इस संबंध में प्रभारी जिला परिवहन पदाधिकारी रवि रंजन ने बताया कि वाहन मालिकों व चालकों से जुर्माना भी वसूला जाएगा। साथ ही संबंधित वाहन का रजिस्ट्रेशन व चालक का ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित करने की कार्रवाई भी की जाएगी।
घर बैठे भी करा सकते हैं नंबर अपडेट
एडीटीओ अर्चना कुमारी ने बताया कि वाहन रजिस्ट्रेशन या ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के समय का लिंक मोबाइल नंबर अगर उपयोग में नहीं है या फिर नया नंबर अपडेट कराना चाहते हैं तो घर बैठे भी किया जा सकता है।वाहन रजिस्ट्रेशन में मोबाइल नंबर परिवहन डाट गर्वनमेंट डाट इन पर एवं ड्राइविंग लाइसेंस में मोबाइल नंबर सारथी डाट परिवहन डाट गर्वनमेंट डाट इन पर आनलाइन अपडेट कर सकते हैं।
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