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Bihar Teacher News: अगर कोई भी दिक्कत हो तो तुरंत DEO को फोन मिलाएं शिक्षक, विभाग ने दिया नया ऑर्डर

Bihar Teacher News अब कोई भी शिक्षक और कर्मचारी किसी शिकायत लेकर सीधे जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय नहीं जाएंगे।साथ ही जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के कर्मी आवेदक से फोन पर संपर्क नहीं कर सकेंगे। इसे लेकर शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आवेदक और डीइओ फोन पर संपर्क कर सकते हैं।

By Anshuman Kumar Edited By: Shashank Shekhar Updated: Fri, 26 Jul 2024 03:38 PM (IST)
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बिहार में शिक्षक और कर्मी के लिए विभाग का नया आदेश जारी। सांकेतिक तस्वीर

जागरण संवाददाता, सिवान। Bihar Teacher News अब कोई भी शिक्षक और शिक्षकेत्तर कर्मचारी सीधे जिला शिक्षा पदाधिकारी या जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के कार्यालय में कोई आवेदन लेकर नहीं जाएंगे। जिला कार्यालय के पदस्थापित कोई भी कर्मी मसलन लिपिक, प्रधान लिपिक दूरभाष पर आवेदक से संपर्क नहीं करेंगे।

डीईओ या आवेदक एक दूसरे से मोबाइल पर बात कर सकते हैं। कोई भी शिक्षक और कर्मी के जिला शिक्षा कार्यालय में उपस्थित पाए जाने पर कार्रवाई होगी। इसको लेकर शिक्षा विभाग द्वारा पत्र के माध्यम से आवश्यक निर्देश दिया गया है।

जारी पत्र में विभाग ने डीईओ को कहा कि सभी शिक्षक और कर्मियों को निर्देशित करें कि वे अपनी सेवा/ सेवांत लाभ से संबंधित सभी आवेदन बीईओ कार्यालय में जमा करें। सभी बीईओ आवेदनों के निष्पादन के लिए डीईओ कार्यालय में भेजेंगे। वहीं जो भी आवेदन पहले आएंगे, उनका पहले ही निष्पादित करना सुनिश्चित करेंगे। किसी कारण से क्रम भंग होता है तो उसका उल्लेख पंजी में अंकित करेंगे।

आवेदनों लटका कर रखने पर होगी कार्रवाई

विभाग ने डीईओ से यह भी कहा कि अमूमन यह देखा जाता है कि शिक्षक कर्मियों से प्राप्त आवेदनों का कार्यालय में नियमानुसार पंजीकरण नहीं होता है। विशेषकर मातृत्व अवकाश, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, बकाया वेतन भुगतान एवं सेवांत लाभ जैसे वित्तीय मामलों से संबंधित आवेदनों को लंबे समय तक गलत मंसा से लटका कर रखा जाता है।

विभाग ने कहा कि अनुचित अपेक्षाओं की पूर्ति के बाद अचानक संदेहास्पद रूप से एक ही दिन में आवेदन स्वीकृत कर उसी दिन भुगतान कर दिया जाता है, जबकि यह आवेदन उनके पास महीनो से अलमारी में बंद पड़े रहते हैं।

इस संबंध में सख्ती बरतते हुए निर्देश दिया गया कि नियमित अथवा संविदा पर कार्यरत कर्मियों को हर माह के पहले आठ कार्यदिवस में वेतन-मानदेय का भुगतान सुनिश्चित करें। इस संबंध में अगर किसी भी प्रकार की शिकायत आनी है, तो दोषियों पर कार्रवाई होगी।

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