Supaul: गजब की दादागिरी! मुआवजा दिया नहीं और जमीन खाली कराने का थमा दिया नोटिस, अब रैयतों ने उठाया यह कदम
सुपौल में प्रखंड क्षेत्र के राघोपुर सिमराही होकर गुजरने वाली निर्माणाधीन एनएच 106 में अधिग्रहित जमीन का बिना मुआवजा भुगतान किये जमीन खाली करने का नोटिस जारी कर दिया गया है। इस लेकर रैयतों में भारी आक्रोश है। रैयतों ने अंचलाधिकारी सहित जिलाधिकारी से आवेदन देकर मुआवजा भुगतान किए जाने के बाद जमीन खाली कराए जाने की गुहार लगाई है।
संवाद सूत्र, राघोपुर (सुपौल): प्रखंड क्षेत्र के राघोपुर सिमराही होकर गुजरने वाली निर्माणाधीन एनएच 106 में अधिग्रहित जमीन का बिना मुआवजा भुगतान किये जमीन खाली करने की नोटिस जारी कर दी गई है। इससे रैयतों में भारी आक्रोश है। लोगों ने अंचलाधिकारी सहित जिलाधिकारी से मुआवजा भुगतान किए जाने के बाद जमीन खाली कराए जाने की गुहार लगाई है।
गौरतलब हो कि भागलपुर जिले के बिहपुर से सुपौल जिले के वीरपुर तक एनएच 106 के चौड़ीकरण का कार्य वर्ष 2013-14 में करीब 780 करोड़ की लागत से शुरू किया गया। इसके लिए जहां सड़क की जमीन की चौड़ाई कम थी ऐसी जगह जमीन का अधिग्रहण भी किया गया।
इसी कड़ी में प्रखंड के राघोपुर रेलवे क्रॉसिंग के दोनों किनारे एवं गणपतगंज धोवियाही मोड़ के समीप भी जमीन का अधिग्रहण किया गया, लेकिन दुर्भाग्य है कि राघोपुर के अधिकांश रैयत आज भी मुआवजा भुगतान के लिए दर-दर भटक रहे हैं।
हाईकोर्ट ने रैयतों को जारी किया निर्देश
लंबे अंतराल के बाद निर्माण में तेजी लाने के लिए पटना हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते निर्देश दिया कि निर्माण में उत्पन्न बाधाओं को तत्काल दूर कर एनएच का निर्माण पूर्ण करें।
इसके बाद प्रखंड क्षेत्र के राघोपुर रेलवे क्रॉसिंग के दोनों तरफ के वैसे रैयत जिनकी जमीन एनएच के लिए अधिग्रहित की गई है उन्हें नोटिस जारी कर तत्काल अधिग्रहित जमीन से किसी तरह की संरचना को दिनांक 22 अगस्त तक हटाने का निर्देश दिया गया है।
नोटिस में कहा गया है कि अगर निहित समय तक रैयत स्वतः खाली नहीं करते हैं तो बाध्य होकर 25 अगस्त को जबरन बुलडोजर से खाली कराया जाएगा। संरचना हटाने में व्यय राशि की भी वसूली की जाएगी। जारी नोटिस से रैयतों में भारी आक्रोश है।
रैयतों ने जिलाधिकारी से लगाई न्याय की गुहार
वहीं, कई रैयत ने अंचलाधिकारी से लेकर जिलाधिकारी को आवेदन देकर गुहार लगाई है कि जब तक मुआवजा का भुगतान नहीं होता है तब तक संरचना हटाने पर रोक लगाई जाए।