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Bihar Land Survey: जमीन मालिकों को मिला 15 सितंबर तक का समय; पढ़ लें सरकार का नया निर्देश

बिहार जमीन सर्वे से जुड़ा एक नया अपडेट सामने आया है। जमीन मालिकों को कागजात जमा करने के लिए 15 सितंबर तक का समय दिया गया है। इसको लेकर जमीन मालिकों से नई अपील की गई है। बताया जा रहा है कि जमीन का सर्वे 1962 के आधार पर होगा। अधिकारियों की तरफ से की और निर्देश भी जारी किए गए हैं।

By Shashi Kant Sudhanshu Edited By: Mukul Kumar Updated: Tue, 27 Aug 2024 05:40 PM (IST)
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प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर

संवाद सूत्र, गोरौल। प्रखंड मुख्यालय स्थित सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र सभागार में जिला बंदोबस्त पदाधिकारी विपिन कुमार यादव ने प्रेस वार्ता आयोजित कर कहा कि जमीन सर्वे कार्य शुरू हो गया है। जमीन हर हाल में 1962 के सर्वे के अनुसार होगा।

वर्ष 1962 के सर्वे में जमीन की स्थिति थी उसी अनुसार आज के दौर में उसके स्वामित्व के बीच निर्धारण होगा। सरकारी जमीन अब भी हर हाल में सरकार की रहेगी। पट्टा पर दिए गए जमीन पर बसे व्यक्ति और परिवारों का स्वामित्व रहेगा, लेकिन उस जमीन की बिक्री नहीं कर पाएंगे।

उसी तरह मंदिर, मठ, मस्जिद, गुरुद्वारा की जमीन ट्रस्टी की देखरेख में रहेगा, लेकिन उस जमीन की बिक्री ट्रस्टी नहीं कर पाएंगे।

1530 राजस्व ग्राम में चल रहा सर्वे का काम

उन्होंने बताया कि जिले के 1600 राजस्व ग्राम में से 1530 राजस्व ग्राम में सर्वे कार्य चल रहा है। शेष 70 राजस्व ग्राम नगर पंचायत एवं नगर परिषद क्षेत्र में है। जहां फिलहाल सर्वे कार्य नहीं चल रहा है। यहां अलग से जल्द ही जमीन का सर्वे कार्य होगा।

गोरौल नगर पंचायत क्षेत्र को छोड़ प्रखंड क्षेत्र के सभी पंचायतों के राजस्व ग्राम में सर्वे कार्य चल रहा है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि सर्वे कार्य के लिए प्रपत्र-1 से 3 तक को भर कर हर हाल में 15 सितंबर तक जमा करना होगा।

देने हैं ये कागजात

राजस्व ग्राम में लगाए शिविर में या प्रखंड के लिए कैंप स्थल भानपुर बड़ेवा पंचायत सरकार भवन में जमा करना है। उन्होंने बताया कि प्रपत्र-1 में जमीन का उद्घोषणा, प्रपत्र-2 में रैयत का खाता, खेसरा, रकवा स्वधोषित उद्घोषणा और प्रपत्र-3 और तीन-ए में स्वघोषित वंशावली देना है।

उसके बाद जमीन के स्वामी के दिए गए जानकारी पर सर्वेयर, अमीन, कानूनगो, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, विभिन्न प्रपत्र में जांचकर प्रपत्र-7 में गजट का प्रकाशन होगा। गजट प्रकाशन के बाद किसी प्रकार की आपत्ति होने पर जमीन के स्वामी प्रपत्र-आठ में सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के पास आपत्ति करेंगे।

इसमें आम लोग प्रपत्र-7, 13, 20 पर जरूर ध्यान देंगे। प्रपत्र-22 में सर्वे कार्य पूरा होने पर अंतिम प्रकाशन होगा। इस दौरान सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी सुरेश कुमार, अंकिता कुमारी, कानूनगो सीमा कुमारी, लिपिक राधा कुमारी, प्रमुख मुन्ना कुमार, सीओ नीलेश वर्मा सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

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