Bihar News: रेल यात्रा में ज्वलनशील और विस्फोटक पदार्थ के 155 मामले पकड़ाए, हो सकती है तीन साल तक की सजा
लोक आस्था महापर्व छठ पर रेलवे नियमित गाड़ियों के अतिरिक्त अनेक पूजा विशेष गाड़ियों का परिचालन कर रहा है। रेल यात्रा को सुखद और सुरक्षित बनाने के लिए यात्रियों से रेल प्रशासन ने कहा है कि यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार के ज्वलनशील पदार्थ जैसे गैस सिलेंडर पेट्रोल डीजल एवं केरोसिन स्टोव माचिस सिगरेट लाइटर और पटाखों सहित किसी भी विस्फोटक पदार्थ को लेकर यात्रा नहीं करें।
By Chandra Bhushan Singh ShashiEdited By: Prateek JainUpdated: Sun, 19 Nov 2023 12:26 AM (IST)
जागरण संवाददाता, हाजीपुर। लोक आस्था महापर्व छठ पर रेलवे नियमित गाड़ियों के अतिरिक्त अनेक पूजा विशेष गाड़ियों का परिचालन कर रहा है।
रेल यात्रा को सुखद और सुरक्षित बनाने के लिए यात्रियों से रेल प्रशासन ने कहा है कि यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार के ज्वलनशील पदार्थ जैसे गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल एवं केरोसिन, स्टोव, माचिस, सिगरेट लाइटर और पटाखों सहित किसी भी विस्फोटक पदार्थ को लेकर यात्रा नहीं करें।
रेल अधिनियम 1989 की धारा 67, 164 एवं 165 के तहत रेल यात्रा के दौरान ज्वलनशील एवं विस्फोटक सामग्री ले जाना एक दंडनीय अपराध है। ऐसा करने पर 1000 रुपये का जुर्माना या तीन साल तक की कैद अथवा दोनों हो सकता है।
रेलवे ने लोगों काे ऐसे किया जागरूक
गाड़ियों में आग की दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए यात्रियों को जागरूक करने के लिए भारतीय रेल पर यात्रियों के बीच 37 हजार पंप लेट वितरित किए गए तथा 12,500 स्टीकर एवं पोस्टर रेल परिसर एवं गाड़ियों में प्रदर्शित किए गए हैं।
रेल परिसर में 638 लोकेशनों पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से यात्रियों को ज्वलनशील विस्फोटक पदार्थ लेकर नहीं चलने की सीख दी गई। वहीं 14,362 स्टेशनों पर जन संबोधन प्रणाली के माध्यम से यात्रियों को निरंतर जागरूक किया जा रहा है।
समाचार पत्रों में विज्ञापन के अलावा 1320 वीडियो चैनलों आरडीएन पर चलाई गई। इंटरनेट मीडिया पर 928 बैनर प्रदर्शित किए गए। जन जागरूकता के तहत 3837 पार्सल पोर्टरों, 4694 पार्सल कर्मियों, 9386 पेंट्रीकार कर्मियों, 5120 स्टेशनों पर कार्यरत खान-पान कर्मचारियों एवं 5094 कुलियों के साथ बैठक कर उन्हें जागरूक किया गया।
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