Move to Jagran APP

गंडक नदी पर निर्माणाधीन नया पुल 10 माह में पूरा कराने का आदेश

जागरण संवाददाता हाजीपुर पटना हाईकोर्ट ने स्थानीय गंडक नदी पर निर्माणाधीन नया पुल क

By JagranEdited By: Updated: Sun, 03 Apr 2022 11:37 PM (IST)
Hero Image
गंडक नदी पर निर्माणाधीन नया पुल 10 माह में पूरा कराने का आदेश

जागरण संवाददाता, हाजीपुर :

पटना हाईकोर्ट ने स्थानीय गंडक नदी पर निर्माणाधीन नया पुल को 10 माह के अंदर पूरा कराने का आदेश दिया है। इसके साथ ही अंजानपीर चौक स्थित रोड ओवर ब्रिज को शीघ्र पूरा कराने तथा रोड से जगह-जगह बने स्पीड ब्रेकर को हटाने का निर्देश दिया गया है। पटना उच्च न्यायालय में एनएच-19 के हाजीपुर-छपरा फोरलेन निर्माण संबंधी सुनवाई के क्रम में न्यायालय ने इसके निर्माण कार्य में तेजी लाने का आदेश दिया है। न्यायालय ने पिछले एक दशक में भी इस कार्य को पूरा नहीं कराने पर नाराजगी व्यक्त की और इसके कार्यकारी एजेंसी मधुकान को स्पष्टीकरण किया है। उसे अगली सुनवाई तक अपना जवाब देने को कहा गया है।

मामले की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने गंडक नदी पर हाजीपुर-सोनपुर को जोड़ने वाली निर्माणाधीन पुल को 10 माह में बिना किसी रुकावट के निर्माण कार्य पूर्ण करने का आदेश दिया। निर्माण करने वाली एजेंसी ने बताया था कि अभी इस पुल के 13 स्पैन का निर्माण होना है और प्रत्येक स्पैन के निर्माण में करीब 25 दिन का समय लगता है। इस पर कोर्ट ने दस माह का समय देते हुए अगले एक सप्ताह में कार्य का प्रारंभ करने का आदेश दिया। इसके साथ ही हाजीपुर अंजानपीर चौक और राम अशीष चौक के पास निर्माणाधीन रोड ओवर ब्रिज का निर्माण दो माह में पूर्ण करा लेने को कहा गया है।

सुनवाई में न्यायालय ने अंजानपीर चौक के समीप आरओबी के दोनों तरफ पथ की मरम्मत एक माह में करा लेने का आदेश दिया है। वहीं एनएच-19 के निर्माण कार्य में बाधा बनी यहां के हाइवोल्टेज ट्रांसमिशन टावर को दो माह के अंदर सुरक्षित जगह पर स्थानांतरित करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं अंजानपीर चौक के पास यातायात को सुगम बनाने के लिए गैर जरूरी स्पीड ब्रेकर को हटाने का भी निर्देश दिया गया है।

इस मामले की हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान जिलाधिकारी वैशाली, एनएचएआई के प्रोजेक्ट निदेशक, प्रोजेक्ट प्रबंधक तथा निर्माण करने वाली एजेंसी मधुकान के पदाधिकारी भी उपस्थित थे। हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी वैशाली को इस कार्य का अनुश्रवण करने तथा प्रत्येक 15 दिनों पर प्रगति प्रतिवेदन से कोर्ट को अवगत कराने का निदेश दिया है। न्यायालय ने इस मामले की अगली सुनवाई की तिथि 18 अप्रैल को निर्धारित है।

आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।