Ram Navami पर जुलूस और शोभायात्रा में नियमों का किया उल्लंघन, पुलिस ने 100 से ज्यादा लोगों पर दर्ज की FIR
रामनवमी पर जुलूस और शोभायात्रा में विभिन्न पूजा समितियों के अनुज्ञप्ति की शर्तों का उल्लंघन करने पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। अनुज्ञप्ति की शर्तों का उल्लंघन करने के आरोप में थानाध्यक्ष ने 51 लोगों पर नामजद और 60-70 अज्ञात लोगों पर एफआई दर्ज की है। इसको लेकर नगर थाना के थानाध्यक्ष ने अपने बयान पर यह एफआईआर दर्ज कराई है।
जागरण संवाददाता, हाजीपुर। रामनवमी जुलूस एवं शोभायात्रा के दौरान विभिन्न पूजा समितियों के अनुज्ञप्ति की शर्तों का उल्लंघन करने पर प्राथमिकी की गई है। नगर थाने के थानाध्यक्ष ने स्वयं के बयान पर यह प्राथमिकी कराई है।
अनुज्ञप्ति की शर्तों का उल्लंघन के आरोप में थानाध्यक्ष ने 51 लोगों पर नामजद और 60-70 अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी की है। प्राथमिकी में नगर थानाध्यक्ष राजेश शरण ने बताया है कि रामनवमी के अवसर पर विभिन्न पूजा समितियों द्वारा जुलूस एवं शोभा यात्रा निकाला गया था।
सुरक्षा व्यवस्था शहर के हर चौराहे पर सुरक्षा बल थे तैनात
विधि व्यवस्था, शांति व्यवस्था एवं सुरक्षा व्यवस्था हेतु जिला संयुक्तादेश के अनुसार दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, बल की प्रतिनियुक्ति शहर के लगभग सभी चौक चौराहों पर की गई थी।इस अवसर पर जुलूस लाईसेंस निर्गत कर संबंधित सभी अनुज्ञप्तिधारियों को प्राप्त कराया गया था। थानाध्यक्ष ने बताया है कि लाईसेंस निम्न शर्तों पर दिया गया था।
इन शर्तों पर दिया था लाइसेंस
जुलुस में नशा के हालत में कोई नहीं रहेगा।शैक्षणिक स्थान, अस्पताल, सरकारी प्रतिष्ठान, मंदिर- मस्जिद के पास बाजा बजाकर शोरगुल नहीं करेंगे।जुलुस में कोई घातक हथियार नहीं रहेगा। (जैसे तलवार, भाला, रॉड इत्यादि)लाईसेंस जुलुस के साथ रहेगा।निर्धारित रास्ता एवं समय का अनुपालन होगा।जुलुस में खतरनाक एवं विस्फोटक पदार्थ नहीं रखेंगे।
जुलुस सामान्य यातायात को बाधित नहीं करेगा।जुलुस में उत्तेजित नारा एवं राजनैतिक नारा लगाना मनाही।जुलुस में शामिल व्यक्ति द्वारा अशांति फैलाने पर लाईसेंसधारक की जवाबदेही होगी।जुलुस में 50 व्यक्ति से अधिक शामिल नहीं होगा।कोविड 19 प्रोटोकॉल गाइड लाईन का अक्षरशः अनुपालन करना होगा।अनुज्ञप्ति में दिये गये शर्त के विरूद्ध अगर कोई कार्रवाई करेगा तो उन्हें नियमसंगत धाराओं के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है।
कोई भी डीजे नहीं बजेगा।सौहार्द बिगाड़ने वाला नारा या गाना नहीं बजेगा।ध्वनि विस्तारक यंत्र की अनुमति जुलुस के साथ रखेंगे।आसन्न लोक सभा चुनाव के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता का शत प्रतिशत अनुपालन करेंगे।
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