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Bihar News: हर्ष फायरिंग पर पुलिस सख्त, शादी में गोलियां चलीं तो सीधे जाएंगे जेल; उकसाने वाले पर भी होगी कार्रवाई

हर्ष फायरिंग करने के मामले में पुलिस सख्त हो गई है। शादी या किसी भी खुशी के अवसर पर रुतबा दिखाने के लिए हर्ष फायरिंग करने वाले अब सीधे जेल जाएंगे। उन्हें जुर्माना भी भरना होगा। इतना ही नहीं हर्ष फायरिंग के लिए उकसाने वाले पर भी पुलिस कार्रवाई करेगी। हर्ष फायरिंग के मामले में कार्यक्रम के आयोजक पर भी कार्रवाई की जा सकती है।

By Manoj MishraEdited By: Mukul KumarUpdated: Wed, 13 Dec 2023 03:57 PM (IST)
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प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर
जागरण संवाददाता, बेतिया। हर्ष फायरिंग की बढ़ती घटनाओं पर पुलिस सख्त हो गई है। शादी या किसी भी खुशी के अवसर पर रुतबा दिखाने के लिए हर्ष फायरिंग करने वाले अब सीधे जेल जाएंगे। उन्हें जुर्माना भी भरना होगा। इतना ही नहीं हर्ष फायरिंग के लिए उकसाने वाले पर भी पुलिस कार्रवाई करेगी।

पुलिस ने ऐसा करने वालों पर कार्रवाई की योजना तैयार की है। इंस्पेक्टर सतीश चंद्र माधव ने बताया कि हर्ष फायरिंग करना कानूनन अपराध है। हर्ष फायरिंग से निर्दोष लोगों की मृत्यु एवं घायल होने की घटनाएं होती है और शस्त्रों के खुलेआम प्रदर्शन से जनता में भय पैदा होता है।

बिना वजह अगर कोई लाइसेंसी हथियार से भी फायरिंग करता है तो यह अपराध माना जाएगा। ऐसे मामलों में लाइसेंस तो रद्द होगी ही प्राथमिकी भी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हर्ष फायरिंग करने पर दो साल की सजा या एक लाख रुपये का जुर्माना तथा दोनों से दंडित किया जा सकता है।

हर्ष फायरिंग करने वाले के साथ हर्ष फायरिंग के लिए उकसाने वालों पर भी कार्रवाई की जा सकती है। हर्ष फायरिंग के मामले में कार्यक्रम के आयोजक पर भी कार्रवाई की जा सकती है।

शादी समारोह, जन्मदिन या अन्य समारोह के अवसर पर हर्ष फायरिंग होने पर आयोजकों की भूमिका संदिग्ध होती है तो उन पर भी प्राथमिकी दर्ज की जाएगी तथा कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

केस- एक

जून 2023 में हर्ष फायरिंग करने के मामले में पुलिस ने लौरिया थाना क्षेत्र के तेलपुर निवासी बहरुल होदा के पुत्र आफताब आलम को गिरफ्तार किया था।

उसके घर से एक एयरगन, 12 बोर का छह कारतूस, 315 बोर का छह खोखा , रिवाल्वर की दो कारतूस जब्त की गई थी। एक साल पहले पड़ोसी के घर शादी के अवसर पर हर्ष फायरिंग करने का वीडियो इंटनेट मीडिया प्रसारित हुआ था।

केस - दो

फरवरी 2022 में मझौलिया के माधोपुर गांव में फायरिंग का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ था। मामले में तकनीकी शाखा की जांच के बाद पुलिस ने माधोपुर शेख टोली के अरुण दास व औरंगजेब आलम को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में मामला हर्ष फायरिंग का हीं सामने आया था। सो, पुलिस ने दोनों पर कार्रवाई भी की थी।

केस - तीन

मार्च 2022 में चनपटिया थाना क्षेत्र के लोहियरिया चौक के समीप सिकटा के शिकारपुर गांव के सौरव कुमार को पैर में गोली लग गई थी। वह अपने चाचा और चाची के साथ घर लौट रहा था।

इसी दौरान बारात में हुई हर्ष फायरिंग की गोली उसे लग गई। महीनों वह अस्पताल में रहा। चिकित्सा के बाद उसकी जान तो बच गई। अभी भी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है।

केस - चार

नवंबर 2022 में चनपटिया प्रखंड के कुड़वामठिया पंचायत के करबोलवा गांव में शादी समारोह में आर्केस्ट्रा के दौरान हर्ष फायरिंग में गोली चल गयी। गोली लगने से शेषनाथ साह (47) घायल हो गए।

फायरिंग के बाद मौके पर भगदड़ मच गयी तथा लोगों ने घायल शेषनाथ को जीएमसीएच बेतिया पहुंचाए। बारात नरकटियागंज के मर्जदवा से आई थी।

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