Manish Kashyap के बिहार आने की उम्मीद टूटी, कोर्ट के आदेश के बाद भी यूट्यूबर को लेकर नहीं पहुंची चेन्नई पुलिस
मनीष कश्यप के बिहार आने की उम्मीद के बार फिर टूट गई है। सोमवार को बेतिया के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में यूट्यूबर को पेश होने का आदेश था। सीजेएम कोर्ट ने चेन्नई की मदुरई पुलिस को हर हाल में मनीष कश्यप को पेश कराने का आदेश दिया था। हालांकि इसके बावजूद चेन्नई पुलिस मनीष कश्यप को बिहार लेकर नहीं पहुंची।
By Jagran NewsEdited By: Aditi ChoudharyUpdated: Mon, 26 Jun 2023 01:50 PM (IST)
बेतिया, जागरण संवाददाता। तमिलनाडु के मदुरई जेल में तीन महीने से बंद यूट्यूबर मनीष कश्यप के बिहार आने की उम्मीद पर चेन्नई पुलिस ने एक बार फिर पानी फेर दिया है। सोमवार को बेतिया न्यायालय से पेशी के आदेश के बावजूद तमिलनाडु की चेन्नई पुलिस यूट्यूबर मनीष कश्यप को लेकर बिहार नहीं पहुंची।
तमिलनाडु में बिहारी श्रमिकों पर हमले की फर्जी वीडियो शेयर करने के मामले में मनीष कश्यप चेन्नई के मदुरई जेल में बंद है। बेतिया के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में आदेश के बावजूद मनीष कश्यप को पेशी के लिए नहीं लाने पर सरकारी अधिवक्ता ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी से मदुरई पुलिस के खिलाफ अवमानना का मामला बनाने का अनुरोध किया है।
उल्लेखनीय है कि मझौलिया के पारस पकड़ी स्थित भारतीय स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक के साथ दुर्व्यवहार करने एवं सरकारी कार्य में बाधा डालने के मामले में यूट्यूबर मनीष कश्यप को बेतिया कोर्ट ने 26 जून को पेश होने का आदेश दिया था। इस मामले में सीजेएम के न्यायालय की ओर से चेन्नई पुलिस और मदुरई सेंट्रल कारा को निर्देशित किया गया था।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी की नहीं मिली अनुमति
इसपर मदुरई जेल के अधीक्षक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यूट्यूबर मनीष कश्यप को बेतिया न्यायालय ने पेश कराने का अनुरोध किया था, जिससे कोर्ट ने इनकार कर दिया और 26 जून को हर हाल में यूट्यूबर को बिहार लाकर बेतिया में पेश कराने की बात कही थी।
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।