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KK Pathak के रडार पर प्राइवेट स्कूल, जारी हो गया नया फरमान; हर रोज 2 शिफ्ट में होगा ये काम

डीईओ ने अपने पत्र में विभागीय निर्देश का हवाला देकर कुल 22 बिंदुओं पर जिलाभर के सभी निजी विद्यालयों की रोजाना जांच के अभियान में शामिल करने का आदेश देते हुए जांच के लिए निरीक्षण प्रतिवेदन का 22 बिंदुओं वाला एक प्रारूप जारी किया है। जिसमें एक एक प्राइवेट स्कूल की आरटीई कानून के तहत सरकारी मान्यता प्राप्त होने की जांच की पहली बिंदु के रूप में चिह्रित किया है।

By Sandesh Tiwari Edited By: Rajat Mourya Updated: Fri, 24 May 2024 03:23 PM (IST)
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KK Pathak के रडार पर प्राइवेट स्कूल, जारी हो गया नया फरमान; हर रोज 2 शिफ्ट में होगा ये काम
संवाद सहयोगी, बेतिया। जिले के निजी विद्यालयों पर शिक्षा विभाग की ओर से लगाम कसने की तैयारी शुरू हो गई है। अब निजी स्कूलों का भी नियमित निरीक्षण शिक्षा विभाग करेगा। विभागीय अपर मुख्य सचिव केके पाठक के निर्देश के आलोक में डीईओ ने सरकारी स्कूलों की जारी जांच के तर्ज पर सभी प्राइवेट स्कूलों की नियमित जांच का आदेश दिया है।

डीईओ रजनीकांत प्रवीण ने अपने संबंधित पत्र में विभागीय निर्देश का हवाला देकर कुल 22 बिंदुओं पर जिलाभर के सभी निजी विद्यालयों की रोजाना जांच के अभियान में शामिल करने का आदेश देते हुए जांच के लिए निरीक्षण प्रतिवेदन का 22 बिंदुओं वाला एक प्रारूप जारी किया है। जिसमें एक एक प्राइवेट स्कूल की आरटीई कानून के तहत सरकारी मान्यता प्राप्त होने की जांच की पहली बिंदु के रूप में चिह्रित किया है।

इसके अतिरिक्त शिक्षा अधिकार अधिनियम के अनिवार्य प्रावधान के मुताबिक प्रति वर्ष विद्यालय की प्रारंभिक कक्षा में 25 फीसदी बच्चों को निशुल्क नामांकन और पढ़ाई सहित करीब दर्जनभर बिंदुओं पर जांच होगी। जिसमें विद्यालय का निबंधन और नामांकन के आधार पर अनिवार्य सुविधाओं का आंकलन करने का आदेश है। जिसमें विद्यालय परिसर के भूखंड का रकबा और उस पर विद्यालय प्रबंधन का मालिकाना हक शामिल है।

इसके साथ ही उपयुक्त और मानक वर्ग कक्ष की उपलब्धता, चहारदिवारी, खेल की सुविधा और मैदान की उपलब्धता,शिक्षक शिक्षिकाओं की योग्यता और संख्या का आंकलन का प्रतिवेदन भी जांच रिपोर्ट के माध्यम से प्रस्तुत करने का आदेश है।

पूरे जिले में मची खलबली

यहां उल्लेखनीय है कि जिले में संचालित कुल निजी विद्यालयों की संख्या 700 से भी अधिक बताई गई है। जबकि मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों की कुल संख्या तीन सौ से भी कम है। ऐसे में निजी विद्यालयों के प्रबंधन इस ताजा आदेश को लेकर पूरे जिला में मानो खलबली मच गई है।

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