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Bihar: विद्यालय की छत गिरने से छात्र की हुई थी दर्दनाक मौत, अब स्कूल प्रबंधन को देना होगा 12.10 लाख का हर्जाना

पश्चिमी चंपारण में बेतिया के क्रिश्चन क्वार्टर मोहल्ले में संचालित संत आलुसियत स्कूल में छत गिरने से छात्र वैभव राज की मृत्यु मामले में जिला उपभोक्ता आयोग ने स्कूल के प्रबंधन को सेवा में त्रुटि के लिए जिम्मेदार माना है। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष गिरीश मिश्र सहित तीन सदस्यीय पीठ ने स्कूल प्रबंधन को दोषी करार देते हुए कुल 12.10 लाख हर्जाना देने का आदेश दिया है।

By Madhusudan KumarEdited By: Mohit TripathiUpdated: Sun, 13 Aug 2023 08:10 PM (IST)
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आयोग ने विद्यालय प्रबंधन को दिया आदेश। (प्रतीकात्मक फोटो)

बेतिया, संवाद सहयोगी: पश्चिमी चंपारण में बेतिया के क्रिश्चन क्वार्टर मोहल्ले में संचालित संत आलुसियत स्कूल में छत गिरने से छात्र वैभव राज की मृत्यु मामले में जिला उपभोक्ता आयोग ने स्कूल के प्रबंधन को सेवा में त्रुटि के लिए जिम्मेदार माना है।

जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष गिरीश मिश्र सहित तीन सदस्यीय पीठ ने स्कूल प्रबंधन को दोषी करार देते हुए कुल 12.10 लाख हर्जाना देने का आदेश दिया है।

आयोग ने विद्यालय प्रबंधन को दिया आदेश

आयोग ने बेतिया के इस विद्यालय के प्रबंधन को आदेश दिया है कि विद्यालय प्रबंधन मृतक के पिता संदीप कुमार को उनके बेटे की मौत के लिए प्रतिकार के रूप में 12 लाख एवं बच्चे की मौत से हुई मानसिक पीड़ा और वाद व्यय के रूप में 10 हजार रुपये हर्जाना दे।

पीठ ने राशि का भुगतान तिथि के तीन महीने के अंदर कर देने को कहा है। तय तिथि के अंदर राशि का भुगतान नहीं करने पर विद्यालय प्रबंधन को आठ प्रतिशत ब्याज के साथ शिकायतकर्ता को भुगतान करना होगा।

भरभरा कर गिर गई थी स्कूल की छत

घटना 25 सितंबर 2018 की है। सुबह 10:15 बजे नगर के क्रिश्चियन क्वार्टर मोहल्ले में संत आलुसियत स्कूल की छत भरभरा कर गिर गई थी। इस घटना में दर्जनों छात्र गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। इस घटना में बेतिया के राजगुरु चौक पटेल नगर निवासी संदीप कुमार बरनवाल के बेटे वैभव राज की मृत्यु हो गई थी।

घटना की सूचना मिलते ही अभिभावक स्कूल की ओर दौड़ने लगे थे। इसी दौरान संदीप कुमार भी स्कूल पहुंचे। प्रबंध कमेटी के सदस्यों से उन्होंने मिलना चाहा, लेकिन कोई नहीं मिला। अपने बेटे की मृत्यु से आहत होकर संदीप कुमार ने जिला उपभोक्ता आयोग में वाद दायर कराया है।

क्या बोले शिकायतकर्ता के अधिवक्ता

शिकायतकर्ता के अधिवक्ता रमेश चंद्र ने बताया कि वाद में आलुसियत स्कूल के प्रबंध समिति सदस्य जोटिल जोंस, स्कूल के प्राचार्य सुशील साह, उप प्राचार्य रार्बट टिग्गा पर स्कूल में रख रखाव की उपेक्षा के कारण छात्र की मौत को लेकर तीन अप्रैल 2020 को उपभोक्ता वाद दायर कराया था। सुनवाई के दौरान तीन सदस्य पीठ के समक्ष मृतक बच्चे का स्कूल में पढ़ने का साक्ष्य दाखिल किया गया था।

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