Bihar: विद्यालय की छत गिरने से छात्र की हुई थी दर्दनाक मौत, अब स्कूल प्रबंधन को देना होगा 12.10 लाख का हर्जाना
पश्चिमी चंपारण में बेतिया के क्रिश्चन क्वार्टर मोहल्ले में संचालित संत आलुसियत स्कूल में छत गिरने से छात्र वैभव राज की मृत्यु मामले में जिला उपभोक्ता आयोग ने स्कूल के प्रबंधन को सेवा में त्रुटि के लिए जिम्मेदार माना है। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष गिरीश मिश्र सहित तीन सदस्यीय पीठ ने स्कूल प्रबंधन को दोषी करार देते हुए कुल 12.10 लाख हर्जाना देने का आदेश दिया है।
बेतिया, संवाद सहयोगी: पश्चिमी चंपारण में बेतिया के क्रिश्चन क्वार्टर मोहल्ले में संचालित संत आलुसियत स्कूल में छत गिरने से छात्र वैभव राज की मृत्यु मामले में जिला उपभोक्ता आयोग ने स्कूल के प्रबंधन को सेवा में त्रुटि के लिए जिम्मेदार माना है।
जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष गिरीश मिश्र सहित तीन सदस्यीय पीठ ने स्कूल प्रबंधन को दोषी करार देते हुए कुल 12.10 लाख हर्जाना देने का आदेश दिया है।
आयोग ने विद्यालय प्रबंधन को दिया आदेश
आयोग ने बेतिया के इस विद्यालय के प्रबंधन को आदेश दिया है कि विद्यालय प्रबंधन मृतक के पिता संदीप कुमार को उनके बेटे की मौत के लिए प्रतिकार के रूप में 12 लाख एवं बच्चे की मौत से हुई मानसिक पीड़ा और वाद व्यय के रूप में 10 हजार रुपये हर्जाना दे।
पीठ ने राशि का भुगतान तिथि के तीन महीने के अंदर कर देने को कहा है। तय तिथि के अंदर राशि का भुगतान नहीं करने पर विद्यालय प्रबंधन को आठ प्रतिशत ब्याज के साथ शिकायतकर्ता को भुगतान करना होगा।
भरभरा कर गिर गई थी स्कूल की छत
क्या बोले शिकायतकर्ता के अधिवक्ता