West Champaran News: रजिस्ट्री कराने के लिए उमड़ रही भारी भीड़, अब राजस्व लक्ष्य की जगी उम्मीद
Bihar Registry News जिसके नाम से जमाबंदी होगी वही रजिस्ट्री करेगा कोर्ट के इस आदेश के चलते विगत वित्तीय वर्ष में विभाग निर्धारित राजस्व का लक्ष्य पूरा नहीं कर सका था। सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय पटना के आदेश पर मई माह में तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। इस आदेश के बाद अब पूर्वजों के नाम से जमाबंदी को उनके वंशज रजिस्ट्री कर सकते हैं।
संवाद सहयोगी, बगहा। कोर्ट के आदेश पर जिसके नाम से जमाबंदी होगी वहीं रजिस्ट्री करेगा। इस नियम के चलते विभाग द्वारा निर्धारित राजस्व का लक्ष्य विगत वित्तीय वर्ष में पूरा नहीं हो सका था। सरकार को राजस्व का भारी नुकसान पूर्व में ही शराबबंदी को लेकर हो रहा है।
अब पटना उच्च न्यायालय के इस आदेश का जिसके नाम से जमीन की जमाबंदी होगी। वही रजिस्ट्री करेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय पटना के आदेश पर मई माह में तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। इस आदेश के बाद अब पूर्वजों के नाम से जमाबंदी को उनके वंशज रजिस्ट्री कर सकते हैं।
हर दिन 80 से 100 लोग रजिस्ट्री के लिए आ रहे
इसके तहत मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के सहायक अवर निबंधन महानिरीक्षक सुशील कुमार पटना ने अपने पत्र के द्वारा सभी जिला समाहर्ता, सहायक निबंधन महानिरीक्षक, जिला अवर निबंधन च अवर निबंधन को आदेश दिया है कि बिहार सरकार के इस नियम के विरोध में समीउल्लाह ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील किया था।जिस पर सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय पटना के आदेश पर 13 मई को रोक लगा दी है।इस आदेश के आलोक में अब पूर्व की भांति ही सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर निबंधन का काम किया जा रहा है। इस नियम के आते ही सभी निबंधन कार्यालय में भारी भीड़ उमड़ रही है।पूर्व के नियम के कारण मात्र आठ से 10 निबंधन होता था। अब प्रति दिन लगभग 80 से 100 लोग अपने अपने पूर्वजों के नाम से जमीन की रजिस्ट्री के लिए आ रहे हैं। भारी भीड़ को देखते हुए निबंधन विभाग सभी कागजात के निबंधन करने में शाम तक लगा रह रहा है।
अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भूमि धारकों में बहुत प्रसन्नता है। बता दें कि इस मामले की सुनवाई सितंबर में होनी है। अब ऐसे में लोग सितंबर से पूर्व ही सब काम करने को लेकर तेजी कर रहें है। कतिपय लोग बिचौलिया का काम करते नजर आ रहे हैं। इसको रोकने को लेकर विभाग सख्त है।
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