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नेपाल सरकार का ऐतिहासिक फैसला: दिन में नहीं, अब शाम सात बजे से बिकेगी शराब

बिहार में शराबबंदी के बाद अब नेपाल में भी नियम बदल गए हैं। यहां शाम सात बजे के बाद ही शराब बिकेगी। शादी समारोहों समेत अन्‍य आयोजनों में जाम नहीं छलकेगा।

By Ravi RanjanEdited By: Updated: Thu, 26 Apr 2018 07:48 PM (IST)
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नेपाल सरकार का ऐतिहासिक फैसला: दिन में नहीं, अब शाम सात बजे से बिकेगी शराब
पश्चिमी चंपारण [जेएनएन]। बिहार में शराबबंदी के दो साल बाद नेपाल सरकार ने भी ऐतिहासिक फैसला लिया है। नेपाली कैबिनेट की हाल की बैठक में शराब की बिक्री और ब्रांडिंग के नियमों में भारी फेरबदल किया गया है। नेपाली अधिकारियों ने सीमावर्ती थानों को कैबिनेट के नए आदेश की कॉपी उपलब्ध कराते हुए स्पष्ट निर्देश जारी किया है। इसके तहत सुबह पांच से शाम सात बजे तक कहीं भी शराब नहीं बिकेगी।

शराब की बिक्री शाम 7 बजे से लेकर सुबह 5 बजे के बीच होगी। इसके अलावा पूर्व की भांति जगह-जगह शराब कंपनियां अपने स्लोगन से जुड़े बैनर-बोर्ड नहीं लगा सकेंगी। कंपनियां अपने उत्पाद का प्रिंट और डिजिटल मीडिया में प्रचार नहीं कर सकतीं। प्रावधानों के उल्लंघन पर कड़ी सजा निर्धारित की गई है।

नेपाल सरकार ने भी माना कि देश में शराब की खुलेआम बिक्री व सेवन से घरेलू हिंसा, सड़क दुर्घटनाओं में तेजी से वृद्धि हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने देश में शराब की बिक्री और सेवन के नियमों में बदलाव का प्रस्ताव संबंधित विभाग के पास भेजा था। इसे कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है।

क्या है नया नियम

-सुबह पांच बजे से शाम सात बजे के बीच नहीं खुलेंगे मयखाने

-एक व्यक्ति एक दिन में एक लीटर शराब खरीद सकेगा

-सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कॉलेज, धार्मिक और ऐतिहासिक जगहों पर नहीं बिकेगी शराब

-सार्वजनिक समारोह, शादियों, सरकारी और निजी आयोजनों में शराब पीने व पिलाने पर प्रतिबंध

दिन में नहीं मिलेगी शराब

बिहार में शराबबंदी के बाद से नेपाल का रुख करने वाले शराबियों के लिए यह खबर भले ही अच्छी नहीं, लेकिन  नेपाल सरकार ने अपने नागरिकों के स्वस्थ और सुखद भविष्य के लिए यह ऐतिहासिक निर्णय लिया है। अब तक नेपाल की हर दुकान पर शराब आसानी से उपलब्ध थी। मगर नए नियमों के अनुसार अब दिन में न तो शराब बिकेगी और ना ही परोसी जा सकेगी।

केशव सिंह थाना, पुलिस निरीक्षक बेलाटाड़ी (नेपाल)  ने बताया कि शराब बिक्री के नए नियम लागू कर दिए गए हैं। संध्या सात बजे से ही शराब की बिक्री होगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी  सजा का प्रावधान भी है।

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