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Home Loan के जरिए कितना बचा सकते हैं टैक्स, कैसे लें Income Tax में छूट का फायदा

Home Loan के जरिए आसानी से आप अपने टैक्स के बोझ को कम कर सकते हैं। इनकम टैक्स की धारा 24 के तहत सरकार की ओर से होम लोन के लिए एक वित्त वर्ष में अदा की गई ब्याज पर दो लाख रुपये तक की छूट दी जाती है। वहीं होम लोन रिपेमेंट पर दो लाख रुपये तक की टैक्स बचत कर सकते हैं।

By Abhinav ShalyaEdited By: Abhinav ShalyaUpdated: Sun, 10 Sep 2023 10:30 PM (IST)
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होम लोन के जरिए कोई भी व्यक्ति अपने इमकम टैक्स के बोझ को भी कम कर सकता है।

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। सरकार की ओर से घर खरीदने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है। इसके लिए सरकार इनकम टैक्स में कई प्रकार की कर छूट लोगों को देती है, जिससे लोगों की घर खरीदने की लागत कम हो। इसके जरिए कोई भी व्यक्ति अपने इमकम टैक्स के बोझ को भी कम कर सकता है।

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होम लोन ब्याज पर छूट

इनकम टैक्स की धारा 24 के तहत सरकार की ओर से होम लोन के लिए एक वित्त वर्ष में अदा की गई ब्याज पर दो लाख रुपये तक की छूट दी जाती है। इससे आपको टैक्स का बोझ कम करने में मदद मिलेगी।

मूलधन वापसी पर छूट

अगर आपने होम लोन लिया तो मूलधन बैंक को वापस करने पर भी टैक्स छूट प्राप्त कर सकते हैं। यह आप इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत अधिकतम 1.50 लाख रुपये तक की छूट ले सकते हैं। हालांकि, इसकी शर्त यह है कि घर को कब्जा मिलने के साल के अंदर नहीं बेचा जाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो पहले ली गई छूट को भी आपकी इनकम में जोड़ दिया जाएगा और आपको अधिक टैक्स भरना होगा।

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घर के पंजीकरण और स्टांप शुल्क पर लें छूट

अगर आपने इस वर्ष घर खरीदा है तो इसके लिए चुकाए गए पंजीकरण और स्टांप शुल्क पर भी इनकम टैक्स में छूट का दावा कर सकते हैं। इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत अधिकतम 1.5 लाख रुपये की छूट प्राप्त की जा सकती है।

ज्वॉइंट होम लोन छूट

अगर दो या उससे अधिक लोगों ने मिलकर घर लिया है तो हर व्यक्ति होम लोन की ब्याज की दो लाख रुपये और मूलधन वापसी पर 1.5 लाख रुपये की छूट प्राप्त कर सकता है।