लोन किस्त भुगतान में देरी पर लगने वाले जुर्माने में मिलेगी राहत, सरकार जारी करेगी गाइडलाइन
अब लोन की किस्त न चुका पाने के बाद लगने वाले जुर्माने से राहत मिलने के आसार नजर आने लगे हैं। सरकार ने ग्राहकों को राहत देने की पूरी तैयारी कर ली है। जल्द ही इस बारे में गाइडलाइन जारी कर दी जाएगी।
By Siddharth PriyadarshiEdited By: Siddharth PriyadarshiUpdated: Tue, 14 Feb 2023 08:39 PM (IST)
नई दिल्ली, राजीव कुमार। होम व ऑटो लोन या किसी अन्य प्रकार के लोन किस्त भुगतान में देरी पर लगने वाले जुर्माने में राहत मिलने वाली है। आरबीआइ का कहना है कि लोन किस्त के भुगतान में देरी पर लगने वाले जुर्माने का बैंकों को अलग से विवरण देना होगा। किस्त भुगतान में देरी पर जो जुर्माना वसूला जाएगा, वह बिल्कुल अलग होगा और पारदर्शी तरीके से यह जुर्माना लिया जाएगा।
अभी लोन किस्त के भुगतान में देरी पर पैनल इंटरेस्ट के आधार पर जुर्माना वसूला जाता है जो लोन की मूल राशि में जोड़ दिया जाता है। सभी बैंकों का अलग-अलग पैनल इंटरेस्ट होता है और ग्राहकों को साफ तौर पर पता नहीं चलता है कि उन्हें लोन किस्त के भुगतान में देरी पर कितना जुर्माना देना होगा।
ड्राफ्ट गाइडलाइन जल्द जारी होगी
गत आठ फरवरी को आरबीआइ की मौद्रिक समीक्षा की बैठक के बाद यह घोषणा की गई थी जल्द ही इस संबंध में ड्राफ्ट गाइडलाइंस जारी किया जाएगा और उस पर स्टेकहोल्डर्स से प्रतिक्रिया ली जाएगी। आरबीआइ की तरफ से कहा गया है कि कोई भी जुर्माना पैनल इंटरेस्ट के रूप में नहीं वसूला जाएगा। वित्तीय विशेषज्ञों के मुताबिक बैंक अलग से जुर्माना की राशि निर्धारित करेंगे।
वित्तीय विशेषज्ञों के मुताबिक अभी पैनल ब्याज लोन के आकार व प्रकार पर निर्भर करता है और सभी बैंक अपने हिसाब से यह निर्धारित करते हैं। लोन भुगतान के दौरान पैनल इंटरेस्ट को लेकर ग्राहक व बैंकों के बीच करार होता है और पैनल इंटरेस्ट की गणना सालाना तौर पर की जाती है।