Move to Jagran APP

Online Gaming, Casino और Horse Racing पर आज से लगेगा 28% GST, 6 महीने के बाद होगी फैसले की समीक्षा

आज से ऑनलाइन गेमिंग कैसीनो और घुड़दौड़ पर लागू होगा इसके लिए वित्त मंत्रालय ने कल जीएसटी अधिनियम में संशोधन की नोटिफिकेशन भी जारी कर दी है। इस बदलाव के तहत आज से लॉटरी सट्टेबाजी और जुए को समान रूप से दावे के रूप में माना जाएगा और दांव के पूर्ण अंकित मूल्य के 28 प्रतिशत पर माल और सेवा कर (जीएसटी) के अधीन होगा।

By Gaurav KumarEdited By: Gaurav KumarUpdated: Sun, 01 Oct 2023 08:30 AM (IST)
Hero Image
6 महीने के बाद इस फैसले की समीक्षा की जाएगी।
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। आज से ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ पर 28 प्रतिशत जीएसटी का कानून लागू हो जाएगा। कल ही वित्त मंत्रालय ने इसके लिए संशोधित जीएसटी कानून प्रावधानों को लागू करने के लिए नोटिफिकेशन भी जारी किया था।

आज से लॉटरी, सट्टेबाजी और जुए के समान "कार्रवाई योग्य दावों" के रूप में माना जाएगा और दांव के पूर्ण अंकित मूल्य पर 28 प्रतिशत जीएसटी के अधीन होगा।

ऑफशोर ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफार्मों को पंजीकरण करवाना जरूरी

इस कानून के प्रावधानों के तहत एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) अधिनियम में संशोधन से अब ऑफशोर ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफार्मों को भारत में रजिस्ट्रेशन करवाना और घरेलू कानून के अनुसार टैक्स का भुगतान करना अनिवार्य होगा।

ऑफशोर ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफार्मों ऐसी गेमिंग प्लेटफार्मों को बोलते हैं जिनके सर्वर और ऑपरेटर विदेश में स्थित होते हैं।

ये भी पढ़ें: इन Mutual Fund में निवेश कर अपने रिटायरमेंट को करें सुरक्षित, 500 रुपये से शुरू कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट

जीएसटी की 50वीं बैठक में लिया गया था फैसला

आपको बता दें कि ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाने का फैसला जीएसटी काउंसिल ने जुलाई और अगस्त में अपनी बैठकों में लिया था।

इस बैठक में केंद्र और राज्यों के वित्त मंत्री शामिल थे जिन्होंने ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ को टैक्स योग्य कार्रवाई योग्य दावों के रूप में शामिल करने के लिए कानून में संशोधन को मंजूरी दी थी।

पिछले महीने सदन से पास हुआ था कानून

50वीं जीएसटी परिषद में लिए फैसलों पर अमल करवाने के लिए संसद ने पिछले महीने केंद्रीय जीएसटी और एकीकृत जीएसटी कानूनों में संशोधन को पारित किया था।

वित्त मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन

इस कानून को लागू करवाने के लिए कल वित्त मंत्रालय ने अब नोटिफिकेशन जारी किया था कि इन प्रावधानों को 1 अक्टूबर से लागू किया जाएगा।

जीएसटी परिषद ने अगस्त में अपनी बैठक में निर्णय लिया था कि इन आपूर्तियों को कार्रवाई योग्य दावों के रूप में वर्गीकृत करने और कराधान प्रावधानों को स्पष्ट करने का संशोधित प्रावधान 1 अक्टूबर से लागू होगा।

ये भी पढ़ें: Asian Paints के गैर-कार्यकारी निदेशक Ashwin Dani का 79 वर्ष की उम्र में निधन, 1968 में कंपनी से जुड़े थे दानी

6 महीने बाद होगी समीक्षा

वित्त मंत्रालय के मुताबिक इस कानून के लागू होने के 6 महीने के बाद इस फैसले की समीक्षा की जाएगी। यानी अब इस फैसले की समीक्षा अप्रैल 2024 में होगी।