50th GST Council Meeting: खाना-पीना और दवाइयां हुईं सस्ती, कार खरीदना महंगा; फैसले जो डालेंगे आप पर असर
GST Council Meeting के बाद कई अहम फैसले लिए गए हैं। देश भर में बहुत सी चीजों की नई कीमतें तय हुई। खाने-पीने के आइटम से लेकर गाड़ी खरीदने तक पर जीएसटी के नए रेट्स तय हुए हैं। नए जीएसटी रेट्स के बाद कुछ चीजें खरीदना महंगा तो कुछ चीजें खरीदना सस्ता हो गया है। इस आर्टिकल में सस्ते- महंगे आइटम्स के बारे में बता रहे हैं।
By Shivani KotnalaEdited By: Shivani KotnalaUpdated: Wed, 12 Jul 2023 11:03 AM (IST)
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल (GST Council Meeting 2023 Highlights) की मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए हैं। इन फैसलों का एलान हो चुका है। जीएसटी मीटिंग के बाद देश भर में खाने-पीने की चीजों से लेकर गाड़ी खरीदने तक कीमतों में कई तरह के बदलाव करने का फैसला किया गया है।
जीएसटी की इस मीटिंग के बाद कई चीजों को खरीदना आम लोगों के लिए सस्ता हो गया तो कुछ चीजें पहले के मुताबिक महंगी हो चुकी हैं। इस आर्टिकल में आपको क्या महंगा हुआ और क्या सस्ता हुआ है, बता रहे हैं-
क्या हुआ सस्ता
फूड आइटम
- जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में लिए गए फैसले के मुताबिक अब अनकुक्ड फूड आइटम को सस्ता कर दिया है।
- कच्चे या बिना तले स्नैक्स फूड पर जीएसटी की दर 18 प्रतिशत से कम कर 5 प्रतिशत कर दी गई है।
जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में लिए गए फैसले के मुताबिक अब अगर आप मूवी हॉल में खाना ऑर्डर करते हैं तो इसे पहले के मुताबिक कम कीमत पर खरीदा जा सकेगा। मूवी हॉल में मिलने वाले खाने-पीने के आइटम पर जीएसटी को 18 प्रतिशत से घटा कर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।
कैंसर की दवा
- जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के बाद यह फैसला लिया गया है कि कैंसर की वे दवाएं जो इम्पोर्ट की जाती हैं, उन पर आईजीएसटी नहीं लगाया जाएगा।
- कैंसर की दवाई Dinutuximab के एक डोज की बात करें तो यह 63 लाख रुपये का पड़ता है।
- इम्पोर्ट सस्ता होने का मतलब होगा कि देश में इन्हें पहले के मुताबिक कम कीमत पर खरीदा जा सकेगा।
क्या हुआ महंगा
मल्टी पर्पस कार
- जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के फैसले के बाद देश में कार खरीदना पहले के मुताबिक मंहगा होने जा रहा है।
- इस मीटिंग में फैसला लिया गया है कि मल्टी पर्पस कारों (MUV) पर 22 प्रतिशत कंपनसेशन सेस लगेगा।
- सेडान कार पर सेस नहीं लगाया जाएगा। इन कारों पर 28 प्रतिशत जीएसटी अलग से वसूला जाएगा।
ऑनलाइन गेमिंग
- जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के बाद यह तय हुआ है कि ऑनलाइन गेमिंग, कैसिनो, हॉर्स रेसिंग पर 28 प्रतिशत जीएसटी वसूली जाएगी।
- दरअसल, ऑनलाइन गेमिंग को जीएसटी के दायरे में लाया गया है। याानी गेमर्स को अब ऑनलाइन गेमिंग के लिए ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी।