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बच्चों को मिलेगा 'बाल आधार', जानिए आधार कार्ड से कितना होगा अलग

पांच वर्ष से कम आयु के लिए जारी हुआ बाल आधार, जानिए यह है कितना अलग

By Surbhi JainEdited By: Updated: Tue, 27 Feb 2018 07:19 AM (IST)
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बच्चों को मिलेगा 'बाल आधार', जानिए आधार कार्ड से कितना होगा अलग

नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) जो कि देश के नागरिकोंं को आधार कार्ड जारी करता है ने अब बच्चों के लिए बाल आधार जारी करने की घोषणा की है। यह आधार कार्ड पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए बनाया गया है। यूआईडीएआई ने यह जानकारी ट्वीट के माध्यम से दी है।

आम आधार से कितना अलग होगा बाल आधार:

यूआईडीएआई ने स्पष्ट किया है कि बाल आधार में बायोमेट्रिक आईडेंटिफिकेशन जैसे आइरिस स्कैन या फिंगरप्रिंट स्कैन की जरूरत नहीं होगी। जहां कहीं भी बच्चे की पहचान की जरूरत होगी वहां उसके माता पिता साथ जाएंगे। हालांकि जैसे ही बच्चे की उम्र पांच वर्ष के पार होती है, उसे सामान्य आधार कार्ड जारी कर दिया जाएगा। इसमें सभी बायोमैट्रिक डिटेल्स होंगी।

बच्चों के लिए जारी किया जाने वाला आधार नीले रंग का होगा। वैसे बाल आधार जरूरी नहीं है, लेकिन सरकारी सूत्रों के मुताबिक जब बच्चा बड़ा होगा और सरकारी स्कॉलरशिप या उच्च शिक्षा के ग्रांट के लिए आवेदन करेगा तो उसे आधार की जरूरत पड़ेगी। यहां तक की विदेशी विश्वविद्यालय में आवेदन करने के लिए भी बाल आधार की जरूरत हेगी।

कैसे बनवाएं अपने बच्चे के लिए बाल आधार-

  • अपने बच्चे के साथ आधार इनरोलमेंट सेंटर जाएं और फॉर्म भरें।
  • सेंटर पर बच्चे का और माता पिता में से किसी एक का जीवन प्रमाण पत्र लेकर जाएं।
  • सेंटर पर बच्चे की फोटो खींची जाएगी जो बाल आधार पर लगेगी
  • बाल आधार माता पिता में किसी एक के आधार कार्ड से लिंक किया जाएगा
  • यहां बच्चे की कोई बायोमेट्रिक डिटल नहीं ली जीएगी। इसके लिए अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जमा कराएं।
  • वेरिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन के बाद कंफर्मेशन मैसेज रजिस्डर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा।
  • कंफर्मेशन मैसेज मिलने के 60 दिनों के भीतर माता पिता के रजिस्टर्ड पते पर बाल आधार भेज दिया जाएगा।

जानकारी के लिए बता दें कि बच्चे के पांच वर्ष की आयु पार होते ही बाल आधार को सामान्य आधार में बदलवाना अनिवार्य होगा। यहां तक कि अगर बच्चे के पांच वर्ष की आयु पार किये हुए सात वर्ष हो जाते हैं, मसलन बच्चे की उम्र 12 वर्ष हो जाती है तो उसका बाल आधार रद्द कर दिया जाएगा।