Budget 2024: नई मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट को मिलने वाली आयकर छूट अवधि बढ़ सकती है, बजट में सरकार ने सकती है फैसला
सरकार नई मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने वाली कंपनियों के लिए लागू रियायती 15 प्रतिशत आयकर दर को एक साल के लिए बढ़ा सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को अंतरिम बजट पेश करेंगी। परामर्श कंपनी ईवाई ने अपनी बजट अपेक्षा रिपोर्ट में यह भी कहा है कि अंतरिम बजट में सरकार कर भुगतान को आसान बनाने पर अपना ध्यान केंद्रित करेगी जबकि विधायी सुधार भी जारी रहेंगे।
पीटीआई, नई दिल्ली। निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए अंतरिम बजट में कई रियायतों का एलान किया जा सकता है। सरकार नई मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने वाली कंपनियों के लिए लागू रियायती 15 प्रतिशत आयकर दर को एक साल के लिए बढ़ा सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को अंतरिम बजट पेश करेंगी।
परामर्श कंपनी ईवाई ने अपनी बजट अपेक्षा रिपोर्ट में यह भी कहा है कि अंतरिम बजट में सरकार कर भुगतान को आसान बनाने पर अपना ध्यान केंद्रित करेगी जबकि विधायी सुधार भी जारी रहेंगे। ईवाई ने कहा कि अंतरिम बजट में मैन्यूफैक्चरिंग और निर्यात में अधिक निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए 15 प्रतिशत रियायती आयकर दर का लाभ उठाने वाली कंपनियों के लिए मैन्यूफैक्चरिंग शुरू करने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2024 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2025 की जा सकती है।
सरकार ने 2019 में एलान किया था कि एक अक्टूबर, 2019 को या उसके बाद मैन्यूफैक्चरिंग में नया निवेश करने वाली किसी भी नई घरेलू कंपनी को 31 मार्च, 2023 या उससे पहले अपना उत्पादन शुरू करने पर 15 प्रतिशत की रियायती दर से आयकर का भुगतान करने का विकल्प मिलेगा। पिछले साल पेश बजट में सरकार ने यह अवधि बढ़ाकर मार्च, 2024 कर दी थी।