ITR 2024: HRA नहीं मिलने पर भी Tax Benefits कर सकते हैं क्लेम, क्या कहता है नियम
कंपनियां अपने कर्मचारियों को कॉस्ट टू कंपनी स्ट्रक्चर के तहत हाउस रेंट अलाउंस के लिए पे करती हैं। इस राशि पर कर्मचारी इनकम टैक्स सेक्शन 10(13A) के तहत छूट पा सकते हैं।हालांकि इस छूट को लेकर कुछ शर्तें भी मौजूद हैं। सवाल यह कि अगर एम्प्लॉयर हाउस रेंट अलाउंस का भुगतान नहीं करता है तो इस स्थिति में कर्मचारी इनकम टैक्स के तहत छूट का फायदा कैसे उठा सकते हैं।
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। ITR 2024: कंपनियां अपने कर्मचारियों को हाउस रेंट अलाउंस के लिए पे करती हैं। यह पेमेंट कर्मचारियों को कॉस्ट टू कंपनी स्ट्रक्चर के तहत की जाती है। इस राशि पर कर्मचारी इनकम टैक्स सेक्शन 10(13A) के तहत छूट पा सकते हैं।
हालांकि, इस छूट को लेकर कुछ शर्तें भी मौजूद हैं। सवाल यह कि अगर एम्प्लॉयर हाउस रेंट अलाउंस का भुगतान नहीं करता है तो इस स्थिति में कर्मचारी इनकम टैक्स के तहत छूट का फायदा कैसे उठा सकते हैं।
यह स्थिति उन सेल्फ-एंप्लॉयड प्रोफेशनल के लिए भी पैदा होती है। क्योंकि खुद का काम करने वाले वर्किंग प्रोफेशनल के पास हाउस रेंट अलाउंस की सुविधा ही मौजूद नहीं होती।
इनकम टैक्स के सेक्शन 80GG के तहत मिलती है छूट
क्या आप जानते हैं ठीक ऐसी ही स्थिति के लिए टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स के सेक्शन 80GG के तहत छूट मिलती है। जी हां, अगर आपको भी हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिलता है तो इस सेक्शन के तहत छूट पा सकते हैं।
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इनकम टैक्स सेक्शन 80GG क्या है?
इनकम टैक्स के सेक्शन 80GG के तहत टैक्सपेयर को फाइनेंशियल ईयर में भुगतान किए किराए पर टैक्स छूट की अनुमति देता है। हालांकि, यह कटौती कुछ आधारों पर तय होती है।- -5000 रुपये प्रति महीना (60 हजार रुपये सालाना)
- -कुल आय का 25 प्रतिशत
- -पे किए गए वास्तविक किराये में कुल इनकम का 10 प्रतिशत काटकर